चुनाव प्रचार करने के लिए प्रत्याशियों को माननी होंगी ये शर्तें, जानिए क्या करना होगा

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आगरा (www.arya-tv.com) लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में निर्वाचन आयोग ने बंदिशें भी लगा रखी हैं। प्रत्याशी सहित पांच लोग घर-घर जाकर वोट मांग सकेंगे। अगर इससे अधिक लोग होते हैं तो उसे आदर्श आचार संहिता और कोविड प्रोटोकाल की गाइड लाइन का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। पांच सदस्यों में सुरक्षा कर्मचारी शामिल नहीं होंगे।

अगर प्रत्याशी द्वारा गाइड लाइन का उल्लंघन किया जाता है तो उसे कार्यक्रमों की अनुमति नहीं दी जाएगी। रात आठ से सुबह आठ बजे तक पब्लिक मीटिंग या फिर नुक्कड़ सभा नहीं होगी। नुक्कड़ सभा रोड या फिर गली में आयोजित नहीं होगी। वहीं विजयी जुलूस निकालने पर भी रोक रहेगी। आदर्श आचार संहिता के प्रभारी अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को गाइड लाइन की जानकारी दे दी गई है।

न निकलेगी साइकिल रैली और न हो सकेगा रोड शो

डीएम प्रभु एन सिंह ने बताया कि 15 जनवरी तक निर्वाचन आयोग ने रोड शो, पैदल यात्रा, साइकिल रैली, मोटरसाइकिल रैली नहीं निकलेगी। अगर किसी पार्टी द्वारा इसे निकाला जाता है तो इसे उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की जाएगी।

यह है गाइड लाइन

– स्टार प्रचारकों की सूची में कटौती की गई है। मान्यता प्राप्त दलों में स्टार प्रचारकों की सूची 40 और गैर मान्यता प्राप्त में 20 होती थी। जिसे घटाकर 30 और 15 कर दिया गया है। किसी भी कैंपेन की जानकारी 48 घंटे पूर्व देनी होगी। अनुमति के बिना कोई कार्यक्रम नहीं होगा।

– किसी भी कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकाल का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। हर किसी को मास्क लगाकर रहना होगा। दो गज की शारीरिक दूरी का पालन करना होगा।

– जिला प्रशासन द्वारा जिले में 15 जनवरी के बाद अगर रोक हटती है तो चुनाव जनसभा के लिए 17 स्थल चिन्हित किए गए हैं।

– किसी भी कार्यक्रम में अगर लोगों की संख्या अधिक है तो पुलिस द्वारा इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। – प्रत्येक पार्टी को सुविधा एप से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा। – डिजिटल मीडिया से अधिक से अधिक कार्यक्रम किए जाएं तो सही है।

– पोलिंग एजेंट और काउंटिंग एजेंट उन्हीं को बनाया जाएगा। जिन्होंने कोविड वैक्सीन की डबल डोज लगवा ली हैं। – थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही मतगणना स्थल में किसी को प्रवेश दिया जाएगा।

– ईवीएम का पहला और दूसरा रेंडीमाइजेशन बड़े हाल में किया जाएगा।

– इलेक्शन किट को बड़े हाल में तैयार किया जाए।

– पोलिंग अफसर को जो किट दी जाएगी उसमें अनिवार्य रूप से मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड, ग्लव्स होने चाहिए।