(www.arya-tv.com) ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे को लेकर नई जानकारी सामने आई है। वाराणसी की बहुचर्चित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के सर्वे का समय गुरुवार से बदल गया है। पूरे दिन की बजाए अब रोजाना सुबह सात से दोपहर 12 बजे तक, पांच घंटे ही सर्वे होगा।इसके बाद एएसआई टीम सर्वे में मिली सामग्रियों, साक्ष्यों और अध्ययन के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेगी।
जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत के आदेश से एएसआई ज्ञानवापी में 24 जुलाई से सर्वे कर रही है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कुछ दिनों तक सर्वे का काम रुका रहा।इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश से 4 अगस्त को दोबारा सर्वे शुरू हुआ जो अब तक जारी है।जिला जज की अदालत सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए दो बार समय बढ़ा चुकी है।
बीते 5 अक्टूबर को जिला जज ने एएसआई के अनुरोध पर सर्वे का काम पूरा कर रिपोर्ट पेश करने के लिए और चार सप्ताह की मोहलत दी है,जो 3 नवंबर को पूरी होगी। समय सीमा खत्म होने की तिथि नजदीक आने से एएसआई की टीम सर्वे के साथ रिपोर्ट तैयार करने पर ध्यान दे रही है।
तहखाना प्रकरण की सुनवाई जिला जज करेंगे
ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास तहखाना जिलाधिकारी की सुपुर्दगी में देने के लिए सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में दाखिल वाद की सुनवाई अब जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में होगी। वाद स्थानांतरण आवेदन पर जिला जज की अदालत ने गुरुवार को आदेश सुनाया।
जिला जज द्वारा व्यास परिवार के प्रतिनिधि शैलेंद्र कुमार व्यास के आवेदन को मंजूर कर लिए जाने से अब इस मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत में ज्ञानवापी से जुड़े अन्य वादों के साथ होगी।शैलेंद्र कुमार व्यास ने बीते 25 सितंबर को दाखिल वाद में व्यास तहखाने पर कब्जे की आशंका की जताते हुए इसे जिलाधिकारी की सुपुर्दगी में देने का अनुरोध किया था।
वाद में कहा गया है कि नंदीजी के सामने स्थित व्यास तहखाने का दरवाजा खुला हुआ है। उस जगह वादी और उनके परिवार को जाने से रोका जाता है। आशंका है कि ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमिटी तहखाने पर कब्जा कर लेगी।
वजूखाने के सर्वे पर फैसला सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ज्ञानवापी मस्जिद के सील वजूखाने में एएसआई सर्वे के लिए शृंगार गौरी केस की वादी राखी सिंह की अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई। जिला जज की अदालत ने पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश के लिए 21 अक्टूबर की तिथि तय की है।
मसाजिद कमिटी ने राखी सिंह की अर्जी पर कड़ी आपत्ति दर्ज करवाते हुए वजूखाने के सर्वे का विरोध किया है।मसाजिद कमिटी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई 2022 को वजूखाने को संरक्षित और सील किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परे जाकर वजूखाने के एएसआई सर्वे के लिए आदेश नहीं दिया जा सकता है। दरअसल, शिवलिंगनुमा आकृति मिलने के बाद वजूखाने को सील किया गया था।