1 अक्‍टूबर से Credit/Debit Card पर अपने आप नहीं होगा यह पेमेंट

# ## Business

(www.arya-tv.com) अगर आप Credit Card और Debit Card का इस्‍तेमाल करते हैं तो 1 अक्‍टूबर की तारीख ध्‍यान कर लीजिए। इस तारीख से आपके बैंकिंग ट्रांजैक्‍शन को लेकर नया नियम लागू होने वाला है। इस नियम के तहत अगर आपने किसी प्रीमियम, बिल या दूसरे पेमेंट को लेकर अपने Debit Card या Credit Card के जरिए ऑटो डेबिट (Auto Debit) की सुविधा को एक्टिवेट करा रखा है तो बैंक को रकम काटने से पहले आपकी रजामंदी लेनी होगी। सिर्फ Standing Instruction के बूते बैंक रकम नहीं काट पाएंगे।

बता दें कि Reserve Bank of India ने बीते साल इस नियम को लागू करने का प्रस्‍ताव किया था। लेकिन Covid Mahamari के कारण कई बैंक अपने सिस्‍टम को अपग्रेड नहीं कर पाए। फिर इसकी डेडलाइन बढ़ा दी गई। बाद में इसे 30 सितंबर 2021 तक टाल दिया गया। अब 1 अक्‍टूबर से यह नियम प्रभावी हो रहा है।

RBI के इस नए नियम के मुताबिक Bank 5000 रुपये या उससे ऊपर की रकम पर ग्राहक से रजामंदी लेंगे। इसे नया additional factor authentication rules नाम दिया गया है। यानि रकम कटने से पहले बैंक ज्‍यादा तसदीक करेंगे। बैंक को कस्‍टमर को ऑटो डेबिट से 24 घंटे पहले नोटिफिकेशन भेजना होगा और ग्राहक की इजाजत लेनी होगी। यह नोटिफिकेशन SMS या Email के जरिए भेजा जाएगा।

क्‍या होगा नोटिफिकेशन में

बैंक नोटिफिकेशन में बताएगा कि इस मर्चेंट का इतना ट्रांजैक्‍शन अमाउंट है और इस तारीख को यह रकम कट जाएगी। साथ ही रेफ्रेंस नंबर, डेबिट का कारण भी दिया जाएगा। इसमें ग्राहक को यह अधिकार होगा कि वह उस ट्रांजैक्‍शन के लिए रजामंदी दे या नहीं।

मोबाइल नंबर अपडेट करा लें

अगर बैंक ग्राहक का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो जरूरी है कि वे अपना नंबर अपडेट करा लें। इससे बैंक नोटिफिकेशन उन्‍हें आसानी से मिल जाएगा।

कौन से पेमेंट आएंगे दायरे में

Netflix, Amazon Prime, Spotify जैसे music apps, Apple Music, payment of mobile bills, insurance premium, utility bills के पेमेंट इस नियम के तहत आएंगे।