(www.arya-tv.com) आम्रपाली ग्रुप के पूर्व सीएमडी अनिल कुमार शर्मा की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने हजारों घर खरीददारों के साथ धोखा किया है, आप किसी सहानुभूति के लायक नहीं हैं। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने अनिल कुमार शर्मा की जमानत याचिका खारिज करते हुए जांच एजेंसी को कोई निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि आप हजारों घर खरीददारों को धोखा दिया है और उनकी मेहनत से अर्जित की गई गाढ़ी कमाई और बचत को दूसरी जगह निवेश किया। आप किसी सहानुभूति के लायक नहीं हैं।
कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए ये भी कहा कि ‘इस अपराध की जड़ें काफी गहरी हैं और अदालत को भी इसे निपटने में परेशानी हो रही है। पीठ ने कहा कि आपका मामला सामान्य धोखाधड़ी का नहीं है। हजारों घर खरीददार आपकी वजह से परेशान हो रहे हैं।’