खाद्यान्न वितरण की नियमित रूप से समीक्षा करें : जिला पूर्ति अधिकारी

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संवाददाता रामलखन की रिर्पोट

  • खाद्यान्न की घटतौली, अधिक मूल्य लिए जाने, कालाबजारी, डायवर्जन व दुरूपयोग पर अंकुश लगाए
  • प्राप्त शिकायतों का त्वरित गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित किया जाएं
  • टोल फ्री नम्बर 1800-1800-150 का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए
  • समस्त उचित दर विक्रेता वितरण के समय अपनी उचित दर की दुकान पर साबुन, सेनेटाइजर व स्वच्छ पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करें

(www.arya-tv.com)सीतापुर जिला पूर्ति अधिकारी संजय कुमार प्रसाद ने समस्त क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दिये हैं कि वह अपने-अपने क्षेत्र में खाद्यान्न वितरण की नियमित रूप से समीक्षा करें। क्षेत्र में निरन्तर भ्रमणशील रहकर खाद्यान्न की घटतौली, अधिक मूल्य लिए जाने, कालाबजारी, डायवर्जन व दुरूपयोग पर अंकुश लगाए। प्राप्त शिकायतों का त्वरित गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित करायें। किसी प्रकार की अनियमिता प्रकाश में आने पर सम्बंधित के विरूद्ध कठोरतम विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करायें। खाद्यान्न की घटतौली, अधिक मूल्य लिए जाने, कालाबजारी, डायवर्जन व दुरूपयोग पर अंकुश लगाया जाए। प्राप्त शिकायतों का त्वरित गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित किया जाएं। किसी प्रकार की अनियमिता प्रकाश में आने पर सम्बंधित के विरूद्ध कठोरतम विधिक कार्यवाही (ई०सी०एक्ट, महामारी एक्ट आदि के अन्तर्गत) सुनिश्चित करायी जाए। अवशेष पात्र व्यक्तियों के ही राशन कार्ड नियमानुसार जारी किये जाएं। नामित नोडल अधिकारियों/ग्राम पंचायत अधिकारियों/ग्राम प्रधानों से सम्पर्क करके/उनसे मीटिंग करके नियमानुसार वितरण की मात्र व मूल्य की जानकारी दी जाए। शिकायत/समाधान हेतु विभागीय टोल फ्री नम्बर 1800-1800-150 का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए और सभी दुकानों पर इसको प्रदर्शित कराना सुनिश्चित किया जाए। वितरण की नियमित रूप से समीक्षा करते हुए, यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक कार्ड धारकों को उसका नियमित खाद्यान्न एवं निःशुल्क चावल प्राप्त हो जाए। लॉक डाउन के दौरान खाद्यान्न प्राप्त न होने की शिकायत न हो। त्रिस्तरीय सत्यापन व्यवस्थान्तर्गत निर्धारित रोस्टर के अनुसार उचित दर की दुकानों पर खाद्यान्न की पहुंच का त्रिस्तरीय सत्यापन नामित सत्यापन अधिकारियों से अनिवार्य रूप से कराया जाये। किसी भी दशा में, किसी उचित दर विक्रेता को अनियमिता बरतने, घटतौली करने, निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लेने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने आदि के लिए कोई संरक्षण प्रदान न किया जाए एवं उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये।

उन्होंने सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि समस्त उचित दर विक्रेता वितरण के समय अपनी उचित दर की दुकान पर साबुन, सेनेटाइजर व स्वच्छ पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करें और हाथ धुलने के उपरान्त ही बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण किया जाए। उन्होंने बताया कि वितरण करते समय उचित दर की दुकान पर सामाजिक दूरी अनिवार्य रूप से बनाई रखी जाए। सभी उचित दर की दुकानों पर कम से कम एक-एक मीटर की दूरी पर गोले बनाकर वितरण कराया जाए। सभी उचित दर विक्रेता एवं कार्ड धारक वितरण के समय मुंह ढकने के लिए अनिवार्य रूप से मास्क, रूमाल या गमछा का प्रयोग करें। महिलाएं भी मुंह ढककर आएं। उचित दर विक्रेता किसी भी दशा में घटतौली और निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर वितरण न करें। सभी उचित दर विक्रेता वितरित होने वाले नियमित खाद्यान्न एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत वितरित होने निःशुल्क चावल के वितरण की निर्धारित मात्रा एवं निर्धारित दर का प्रदर्शन अपनी उचित दर की दुकान पर और उसके बाहर कम से कम 03 स्थानो पर अनिवार्य रूप से करें।

जिला पूर्ति अधिकारी ने निर्देशित किया है कि जनपद में चयनित हॉटस्पॉट में डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित कराई जाए।