नोएडा में घर खरीदने का सपना टूटेगा, योगी सरकार का रियल्टर्स को झटका, अलॉटमेंट रद्द करने के आदेश

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(www.arya-tv.com) नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के आस-पास घर खरीदने के सपना टूट जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने रियल्टर्स को झटका दिया है। सरकार ने उन रियल्टर्स के अलॉटमेंट कैंसिल करने के निर्देश जारी किए हैं, जिन्होंने अभी तक छूट का लाभी नहीं उठाया। बकाया भुगतान नहीं किया और रजिस्ट्री भी नहीं कराई। 60 दिन का समय देने के बाद भी आदेशों का पालन नहीं हुआ, इसलिए अब हाउस अलॉटमेंट कैंसिल किए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने यह जानकारी दी और बताया कि तीनों इलाकों में ढाई से 3 लाख घर अलॉट करने से जुड़ी स्कीम अटकी हुई है। इस स्कीम को फिर से शुरू करने के लिए रियल्टर्स को 60 दिन का समय दिया था और छूट का लाभ उठाने के बाद किस्तों में बकाया भुगतान करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन खरीदारों ने रुचि नहीं दिखाई और समय व्यर्थ गंवा दिया।

उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव, मनोज कुमार सिंह ने कहा, दिसंबर 2023 में अधिसूचित योजना के अनुसार, रीयलटर्स को कुल बकाया का 25 प्रतिशत 60 दिन में और बाकी भुगतान किश्तों में करना होगा। इस योजना का उद्देश्य खरीदारों को अपने मकानों की रजिस्ट्री कराने में सहयोग करना था। अगर रीयलटर्स स्कीम का लाभ उठाने और बकाया का भुगतान करने में विफल रहते हैं तो अधिकारियों को आवंटन रद्द करना होगा।

रियल्टर्स की संपत्तियों को अटैच करना होगा और बकाया वसूलने के लिए अन्य उपाय करने होंगे। अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घर खरीदने वालों की समस्याओं का समाधान करने के लिए 21 दिसंबर 2023 को हाउसिंग स्कीम को मंजूरी दी थी। सरकार ने कहा कि अगर डेवलपर 25% बकाया राशि का भुगतान कर देता है तो सरकार अप्रैल 2020 से मार्च 2023 के बीच की अवधि के लिए लगाई गई पैनल्टी और ब्याज पर छूट देगी।