कोर्ट के आदेश के बाद आरक्षण सूची के अंतिम प्रकाशन पर लगी रोक,इस बार कितना होगा खर्च

Bareilly Zone

बरेली (www.arya-tv.com) त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अंतिम आरक्षण सूची प्रकाशन की कार्यवाही फिलहाल टल गई है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर अग्रिम आदेशों तक अंतिम आरक्षण सूची प्रकाशन को रोकने को कहा है। इस जानकारी के बाद से जिले में जिला पंचायत सदस्य, ब्लाक प्रमुखों, बीडीसी और ग्राम प्रधानों के दावेदारों में हलचल बढ़ गई है।

जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए एक मार्च को आरक्षण सूची जारी की गई थी। इसके बाद से जिले में पंचायत चुनाव को लेकर गतिविधियां बढ़ गई थीं। जिन दावेदारों के मुताबिक सीट नहीं हुई थी उनके द्वारा आठ मार्च तक करीब 1041 आपत्तियां लगाई गईं थीं।

इन आपत्तियाें के निस्तारण का काम चल ही रहा था कि शुक्रवार शाम उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर आदेश करते हुए आरक्षण सूची के अंतिम प्रकाशन पर रोक लगा दी। इसके बाद जिले में अंतिम सूची प्रकाशन की कार्यवाही रोक दी गई। इसकी जानकारी मिलने के बाद दावेदारों ने फोन कर आगे क्या होगा। इस पर जानकारी जुटानी शुरू कर दी।

कई लोगों को उम्मीद जग गई है कि सीट में फिर बदलाव हो सकता है। इसे लेकर गांव में चौपालें भी सज गईं। डीपीआरओ धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम सूची प्रकाशन की जानी थी। इस पर काम चल रहा था। लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश के बाद इस पर रोक लग गई है। अगले आदेश के बाद ही आगे की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।

75 हजार ही खर्च कर सकेंगे प्रधान पद के उम्मीदवार

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अधिकतम खर्च की सीमा तय कर दी गई है। जिला पंचायत सदस्य पद का प्रत्याशी प्रचार पर 1.50 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है। ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवारों को 75-75 हजार रुपये तक चुनाव प्रचार पर खर्च कर सकने की मंजूरी आयोग ने प्रदान की है।

ग्राम पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी अधिकतम दस हजार रुपये व्यय कर सकेंगे। वहीं जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र का मूल्य पांच सौ रुपये, ग्राम प्रधान व बीडीसी सदस्य पद के प्रत्याशी तीन-तीन सौ रुपये व ग्राम पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों के लिए नामांकन पत्र का मूल्य डेढ़ सौ रुपये तय किया गया है।