सीएम योगी के फोटो के साथ छेड़छाड़  

Lucknow UP

इंदौर।(www.arya-tv.com)  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फोटो के साथ छेड़छाड़ करने वाले को जमानत देने से उच्च न्यायालय ने मना कर दिया। न्यायालय ने माया कि योगी मुख्यमंत्री होने के साथ साधक भी हैं। आरोपित ने उनके फोटो के साथ छेड़छाड़ कर धार्मिक भावनाएं आहत की हैं।

उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। मामला धार जिले के राजौद पुलिस थाने का है। आरोपित समीर पुत्र महबूब छीपा के खिलाफ पुलिस ने भादवि की धारा 295-ए और आइटी एक्ट की धारा 65-67 के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया है।