इलाहाबाद हाईकोर्ट का नाम बदलने वाली याचिका खारिज; अदालत ने कहा- ये महज पब्लिसिटी स्टंट

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(www.arya-tv.com)हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट का नाम बदलने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में हाईकोर्ट का नया नाम प्रयागराज हाईकोर्ट रखने की मांग की गई थी। इस दौरान बेंच ने तल्ख टिप्पणी भी की। कहा कि यह याचिका मात्र पब्लिसिटी के लिए दाखिल की गई। यदि याची अधिवक्ता न होता तो हर्जाना भी ठोका जाता।

यह है पूरा मामला

लखनऊ के अधिवक्ता अशोक पांडेय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का नाम प्रयागराज हाईकोर्ट करने की मांग को लेकर लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल की थी। कहा था कि राज्य सरकार ने इलाहाबाद जिले का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया है, इस अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट का नाम भी बदला जाना चाहिए। जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई। जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और जस्टिस डीके सिंह ने याचिका खारिज कर दिया।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत हाईकोर्ट का नाम विधायिका के अधिकार क्षेत्र का विषय है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि हम याची पर हर्जाना लगाने से खुद को रोक रहे हैं, क्योंकि वह इस न्यायालय का एक कार्यरत अधिवक्ता हैं।

16 अक्टूबर 2018 में हुआ था जिले का नाम परिवर्तन

साल 2017 में यूपी की सत्ता में आसीन होने के बाद योगी सरकार ने मुख्यमंत्री ने 13 अक्टूबर को इलाहाबाद में आयोजित कुंभ मार्गदर्शक मंडल की बैठक में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने का ऐलान किया था। इसके बाद 16 अक्टूबर को इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हुआ था।