2 करोड़ लोगों को आरबीआई ने दी राहत, लेकिन पेटीएम फास्टैग यूजर्स को करना होगा ये काम!

# National

(www.Arya Tv .Com)  पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जारी संकट के बीच रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को बहुप्रतीक्षित एफएक्यू जारी किया. एफएक्यू में रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की विभिन्न सेवाओं को लेकर लोगों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब देने का प्रयास किया. इसके साथ ही पेटीएम फास्टैग का इस्तेमाल कर रहे करोड़ों लोगों के भी सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं.

दरअसल पेटीएम फास्टैग को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, जिसके ऊपर पिछले महीने रिजर्व बैंक ने कार्रवाई की है. रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी को एक्शन लेते हुए कहा था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक या वॉलेट में 29 फरवरी के बाद पैसे ऐड नहीं किए जा सकेंगे. चूंकि पेटीएम फास्टैग वॉलेट से लिंक होकर काम करता है, ऐसे में 29 फरवरी के बाद उसे रिचार्ज करने पर भी रोक लग गई थी. अब रिजर्व बैंक ने यूजर्स को थोड़ी राहत दी है और उन्हें कुछ दिनों का अतिरिक्त समय मिल गया है.

आरबीआई ने कितनी दी राहत?

पेटीएम पेमेंट्स बैंक में पैसे क्रेडिट करने या फास्टैग को रिचार्ज करने (वॉलेट में पैसे ऐड करने) पर रोक की डेडलाइन अब 29 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च कर दी गई है. इसका मतलब हुआ कि पेटीएम फास्टैग यूजर्स 15 मार्च तक उसी तरीके से अपने फास्टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वो हमेशा से करते आए हैं. हालांकि 15 मार्च के बाद चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी.

15 मार्च के बाद कर पाएंगे इस्तेमाल?

आरबीआई के एक्शन से पहले करीब 2 करोड़ लोग पेटीएम फास्टैग का इस्तेमाल कर रहे थे. रिजर्व बैंक के एफएक्यू के अनुसार, अब वे यूजर 15 मार्च के बाद अपने पेटीएम फास्टैग को रिचार्ज नहीं कर पाएंगे. हां, अगर उनके फास्टैग में पहले से पैसे पड़े हैं, तो वे 15 मार्च के बाद भी उन बचे हुए पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं. रिजर्व बैंक की रोक फास्टैग के इस्तेमाल पर नहीं है, बल्कि उसे रिचार्ज करने पर है.

ट्रांसफर होगा पेटीएम फास्टैग बैलेंस?

लोगों के मन में एक बड़ा सवाल ये था कि क्या वे अपने पेटीएम फास्टैग में पड़े पैसे (बैलेंस) को किसी दूसरे बैंक के द्वारा इश्यू किए गए फास्टैग में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो रिजर्व बैंक ने इस पर कहा है कि ऐसा संभव नहीं है. बकौल आरबीआई, अभी फास्टैग प्रोडक्ट में बैलेंस/पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा नहीं है. ऐसे में यूजर अपने पेटीएम फास्टैग का बैलेंस किसी दूसरे फास्टैग में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं.

कैसे रिफंड होगा बचा हुआ बैलेंस?

लोग बार-बार ये भी जानना चाह रहे थे कि बंदिशों के बाद अगर वे किसी दूसरे फास्टैग का इस्तेमाल करना चाहते हों तो ऐसे में उनके पुराने पेटीएम फास्टैग का क्या होगा और क्या उन्हें बाकी बचे बैलेंस के पैसे वापस मिलेंगे? इस बारे में रिजर्व बैंक के एफएक्यू में बताया गया है कि यूजर्स को अपने बैंक (इस मामले में पेटीएम पेमेंट्स बैंक) से संपर्क करना होगा. सबसे पहले उन्हें अपने पुराने पेटीएम फास्टैग को बंद करना होगा. उसके बाद वे बैंक से रिफंड का रिक्वेस्ट कर सकते हैं.

कैसे बंद करें अपना पेटीएम फास्टैग?

  1. पेटीएम ऐप में लॉग इन करें
  2. मैनेज फास्टैग ऑप्शन में जाएं
  3. आपके नंबर से लिंक फास्टैग दिखने लगेंगे
  4. अब सबसे नीचे हेल्प एंड सपोर्ट ऑप्शन में जाएं
  5. ‘Need help with non-order related queries?’ पर क्लिक करें
  6. ‘Queries related to updating FASTag profile’ ऑप्शन को खोलें
  7. ‘I want to close my FASTag’ पर क्लिक करें
  8. उसके बाद बताए गए निर्देशों का पालन करें

हर हाल में करना पड़ेगा स्विच

इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग यूनिट इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी (आईएचएमसीएल) ने भी एक महत्वपूर्ण अपडेट शेयर किया था. आईएचएमसीएल ने उन 32 बैंकों की सूची जारी की है, जहां से यूजर्स अपने लिए फास्टैग खरीद सकते हैं. फास्टैग देने वाले बैंकों की लिस्ट में पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नाम शामिल नहीं है. इससे स्पष्ट होता है कि पेटीएम फास्टैग का इस्तेमाल कर रहे यूजर्स को अंतत: अपना प्रोवाइडर बैंक स्विच करना ही होगा.