चिदंबरम को गिरफ्तार कर सकती है ED, SC से अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को बड़ा झटका लगा है। INX मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने गुरुवार को उनकी याचिका खारिज कर दी है।

अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) INX मीडिया केस में पी. चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है। आपको बता दें कि पी. चिदंबरम की सीबीआई हिरासत आज ही खत्म हो रही है।

कोर्ट ने और क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया है कि ईडी ने क्या दस्तावेज इकट्ठा किए हैं, उन्हें पी. चिदंबरम को दिखाने की जरूरत नहीं है और ना ही एजेंसी ने पूर्व वित्त मंत्री से क्या सवाल पूछे हैं उसकी ट्रांसक्रिप्ट कोर्ट को देने की जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि शुरुआत में ही अंतरिम जमानत दे देना जांच में बाधा पहुंचा सकता है। ऐसे में ये मामला अंतरिम जमानत देने के लिए ठीक नहीं है। आर्थिक अपराध को अलग अप्रोच के साथ डील करना चाहिए। अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने सीबीआई हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका वापस लेने की इजाजत दी है।