एक आरोपी को परीक्षा के लिए मिली पैरोल की इजाजत

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(www.arya-tv.com) दिल्ली की एक अदालत ने छत्रसाल स्टेडियम में एक पहलवान की हत्या के मामले के आरोपियों में से एक गौरव लौरा को स्कूल की परीक्षा में बैठने के लिए 5 दिन की हिरासत में पैरोल की अनुमति दी। इस मामले में ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार मुख्य आरोपी है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाजी आनंद ने हरियाणा के झज्जर जिले के एक स्कूल में लौरा को 12वीं कक्षा की परीक्षा देने की इजाजत दी। उन्होंने कहा कि पुलिस सुरक्षा में अन्य राज्य में जाने का खर्च आरोपी पहलवान को उठाना होगा।

जज ने कहा, ‘आरोपी को परीक्षा में बैठने के लिए 20 नवंबर, 29 नवंबर, एक दिसंबर, छह दिसंबर और 10 दिसंबर के लिए दोपहर 12 बजे से शाम छह बजे तक के लिए हिरासत में पैरोल दी जाती है। अभियोजन पक्ष ने कहा था कि आरोपी को अन्य राज्य में ले जाने पर राज्य पर खर्च का अनावश्यक भार पड़ेगा।

जिसके बाद, अदालत ने 18 नवंबर के आदेश में आरोपी को 20 हजार रुपये जमा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, ‘बाकी का खर्च राज्य वहन करेगा। लौरा, पहलवान सागर धनखड़ की कथित हत्या के मामले में आरोपी है।