(www.arya-tv.com) गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को आपत्तिजनक बयानबाजी मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। उसने गैर-जमानती वारंट को रद्द करने की कोर्ट से मांग की थी। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। एससी ने उमर को निचली अदालत में जाने कहा है। कोर्ट ने कहा कि मामले में हाई कोर्ट ने भी दखल नहीं दिया तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जनवरी में उमर की याचिका खारिज कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज किए जाने के बाद उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है।
2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उमर अंसारी ने कथित रूप से आपत्तिजनक बयानबाजी की थी। बिना इजाजत विजय जुलूस और रैलियां निकाली थी। मामले में उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। उमर ने कोर्ट से कहा कि उसने कोई बयान नहीं दिया। वह सिर्फ स्टेज पर मौजूद था। उमर अंसारी के वकील ने कहा कि स्टेज पर बयान दिया गया था कि अगर हम चुनाव जीते तो पहले 6 महीने तक किसी का तबादला नहीं होगा पहले हिसाब होगा। वकील ने कोर्ट को बताया कि बयानबाजी मामले में उसका कोई रोल नहीं है।
उमर अंसारी पर कम से कम छह केस
उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट से वारंट को रद्द करने और आरोपों को खत्म करने की मांग की थी। उसके खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। उमर अंसारी पर कमोबेश छह मामले चल रहे हैं। अचार संहिता के उल्लंघन मामले में चार केस के अलावा एक हेट स्पीच और एक शत्रु संपत्ति का मामला चल रहा है।चार मामले मऊ पुलिस स्टेशन में दर्ज हैं और एक लखनऊ और एक गाजीपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज है। सभी मामलों में चार्जशीट दायर किया जा चुका है।
गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 2005 के बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस में दोषी पाया था। कोर्ट ने उन्हें दस साल की जेल की सजा सुनाई और पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। बीएसएपी सांसद अफजल अंसारी को भी इसी केस में चार साल की सुनाई गई थी। मुख्तार अंसारी की पत्नि अफ्शा अंसारी पर भी कई मामले चल रहे हैं।उनपर पुलिस ने 75 हजार रुपए का ऐलान भी किया था। बेटे अब्बास अंसारी पर भी केस चल रहा है।
उमर अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मुख्तार अंसारी के एक बेटे उमर अंसारी को राहत दी थी। उसपर शत्रु संपत्ति का मामला चल रहा है। आरोप है कि उसने फर्जी दस्तावेज बनाकर शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। इस केस में मुख्तार अंसारी और उमर अंसारी भी आरोपी है। कोर्ट में उमर ने दलील दी थी कि जिस संपत्ति को लेकर केस चल रहा है वो दरअसल बहुत पुराना है। ऐसे में उनपर कोई केस नहीं बनता।