ओबीसी आरक्षण के बिना नहीं होंगे यूपी में निकाय चुनाव : ए.के. शर्मा

Lucknow
  • जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का खटखटाएंगे दरवाजा

(www.arya-tv.com)यूपी के नगर विकास मंत्री ए.के.शर्मा ने हाईकोर्ट के आये निर्णय के बाद सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार कोर्ट के निणर्य का सम्मान करती है। कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण के बारे में जो जरूरी कदम  उसका पालन किया जायेगा। साथ ही अन्य कानूनी बातों पर विचार करते हुए आगे का रास्ता बनाया जायेगा। जिससे समय से चुनाव हो सके।

हाईकोर्ट के निर्णय के बाद कुछ बिन्दु , इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का आदेश

➡नगर विकास विभाग का नोटिफिकेशन रद्द किया गया

➡हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की पिटिशन मंजूर की

➡यूपी सरकार के आदेश के खिलाफ कोर्ट का फैसला

➡नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन को रद्द किया

➡नगर विकास का आरक्षण नोटिफिकेशन गैरकानूनी- कोर्ट

➡5 दिसंबर का शासन का नोटिफिकेशन रद्द किया गया

➡चुनाव कब होगा,इसका फैसला सरकार,आयोग करे- कोर्ट

➡जब नई आरक्षण व्यवस्था बनेगी तब चुनाव होगा

➡यूपी सरकार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से झटका

➡जस्टिस डीके उपाध्याय,जस्टिस लवानिया का फैसला

➡पहले 3-टी फॉर्मूला अपनाए सरकार- हाईकोर्ट

➡सरकार चाहे तो बिना आरक्षण चुनाव कराए- कोर्ट

➡सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 3-टी का पालन करना होगा- कोर्ट

➡सुप्रीम कोर्ट का सुरेश महाजन केस फैसले का आधार बना

➡संवैधानिक आरक्षण सही तरीके से दिया जाए- कोर्ट

➡कमेटी बनाकर सही तरीके से आरक्षण दिया जाए- कोर्ट

➡यूपी में निकाय चुनाव का रास्ता फिलहाल बंद

➡बिना आरक्षण यूपी में निकाय चुनाव नहीं होगा

➡आरक्षण प्रक्रिया के बिना यूपी में चुनाव नहीं होगा

➡सरकार को आरक्षण की प्रक्रिया लागू करानी होगी

➡थोड़ी देर में विस्तृत आदेश वेबसाइट पर लागू होगा

➡यूपी सरकार के आरक्षण वाला आदेश ही कोर्ट ने रद्द किया

➡अब चुनाव कराना है तो सरकार नया नोटिफिकेशन जारी करेगी.

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