महाराजगंज में किशोरी रेप केस के दोषी को आजीवन कारावास, तीन साल बाद आया कोर्ट का फैसला

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(www.arya-tv.com) उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में किशोरी के रेप के आरोपी के खिलाफ तीन साल बाद सजा का ऐलान कर दिया। जिले की एक विशेष अदालत ने करीब तीन वर्ष पूर्व एक किशोरी का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को शुक्रवार को दोषी करार दिया।

कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ-साथ उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एसपी ने इस मामले में तेजी से अनुसंधान को प्रभावी चार्जशीट दायर किए जाने की बात कही है।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ लगे दोष को सही पाया।एक अधिकारी ने बताया कि अपर सत्र- विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) विनय कुमार सिंह ने जिले के फरेंदा थानाक्षेत्र की 15 वर्षीय किशोरी का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म के मामले में गोरखपुर निवासी मोनू साहनी को शुक्रवार को दोषी करार दिया।

कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह ने मामले में दर्जनों गवाह प्रस्तुत किए। अदालत ने साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर आरोपी मोनू साहनी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि आरोपी मोनू साहनी के खिलाफ फरेंदा थाने की पुलिस ने 20 जुलाई 2020 को थानाक्षेत्र की एक 15 वर्षीय किशोरी का अपहरण करके रेप के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर पीड़िता की नानी की ओर से दर्ज कराई गई थी।

एसपी ने बताया कि पुलिस ने दर्ज एफआईआर पर जांच की। जांच के बाद अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। उन्होंने कहा कि अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सजा का ऐलान किया है।ह प्रस्तुत किए। अदालत ने साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर आरोपी मोनू साहनी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि आरोपी मोनू साहनी के खिलाफ फरेंदा थाने की पुलिस ने 20 जुलाई 2020 को थानाक्षेत्र की एक 15 वर्षीय किशोरी का अपहरण करके रेप के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर पीड़िता की नानी की ओर से दर्ज कराई गई थी।

एसपी ने बताया कि पुलिस ने दर्ज एफआईआर पर जांच की। जांच के बाद अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। उन्होंने कहा कि अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सजा का ऐलान किया है।