आप अपने साथ व्हिस्‍की लाए हैं? सुप्रीम कोर्ट में शराब की बोतलें देख हैरान CJI चंद्रचूड़ ने पूछा सवाल

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(www.arya-tv.com) सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को कुछ ऐसा हुआ जो कम ही होता है। इससे भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ तक हैरान रह गए। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान उनके सामने व्हिस्की की दो बोतलें पेश की गईं। मामला दो शराब कंपनियों के बीच ट्रेडमार्क उल्लंघन विवाद को लेकर था।

सीजेआई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट ने इंदौर की कंपनी जेके एंटरप्राइजेज को ‘लंदन प्राइड’ नाम के तहत बेवरेज बनाने से रोकने के लिए शराब कंपनी पेरनोड रिकर्ड की अपील को खारिज कर दिया था।

जैसे ही सुनवाई शुरू हुई वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने पीठ से अनुरोध किया कि उन्हें अदालत के अंदर शराब लाने की अनुमति दी जाए। इसके बाद रोहतगी ने व्हिस्‍की की दो बोतलें अपनी मेज पर रखीं जहां से वह बहस कर रहे थे।

इस हैरान कर देने वाले सीन को देखकर सीजेआई जोर से हंसे और कहा, ‘आप अपने साथ बोतलें लाए हैं?’ तीन जजों की इस पीठ में चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी थे।

रोहतगी ने इसका हां में जवाब दिया। वह बोले कि उन्हें दोनों उत्पादों के बीच समानता दिखानी होगी। फिर उन्होंने बताया कि इस मामले में ट्रेडमार्क का उल्लंघन कैसे हुआ।

सीजेआई ने तब टिप्पणी की, ‘यहां मुद्दा ट्रेड ड्रेस के बारे में है। बॉम्बे में मेरे एक फैसले में इस पहलू को शामिल किया गया है जिसमें बोतल का आकार शामिल था।’

इसके बाद पीठ ने एक नोटिस जारी कर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। मामले की सुनवाई दो सप्ताह के बाद तय की। नोटिस जारी होने के बाद रोहतगी ने सीजेआई से पूछा कि क्या वह बोतलें अपने साथ ले जा सकते हैं। सीजेआई ने मुस्कुराते हुए कहा, ‘हां, बिल्‍कुल।’

पिछले साल नवंबर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर की जेके एंटरप्राइजेज को ‘लंदन प्राइड’ ट्रेडमार्क के तहत बेवरेज बनाने से रोकने के लिए शराब कंपनी पेरनोड रिकर्ड की अपील को खारिज कर दिया था।

रिकर्ड ने जेके एंटरप्राइजेज के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए अदालत से अनुरोध किया था। ऐसा यह दावा करते हुए किया गया था कि उसने’ब्लेंडर्स प्राइड’ ट्रेडमार्क और ‘इंपीरियल ब्लू’ बोतल की उपस्थिति का उल्लंघन किया है।