चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर शिकंजा:CBI ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया

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(www.arya-tv.com)चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर मंगलवार को देश के 14 राज्यों के 77 शहरों में CBI की छापेमारी के बाद 39 नामजद आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 13 से ज्यादा को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

CBI को रेड में बड़ी संख्या में पोर्नोग्राफी से जुड़े गैजेट्स, पेनड्राइव और लैपटॉप मिले हैं। जब्त किए गए एक स्मार्टफोन में ‘ओनली चाइल्ड सेक्स वीडियोज’ के नाम से बने वॉट्सऐप ग्रुप का भी पता चला है। मंगलवार रात तक 10 लोगों को हिरासत में ले लिया गया था, बुधवार की सुबह तक यह संख्या 20 तक पहुंच गई।शुरुआती पूछताछ और जांच में सामने आया है कि भारत से यह चाइल्ड पोर्नोग्राफी का नेटवर्क 100 देशों तक फैला हुआ है। इस नेटवर्क में शामिल कुछ अन्य देशों के लोगों के नाम भी सामने आए हैं।

सबसे ज्यादा केस तमिलनाडु और UP में
14 नवंबर को इस मामले में 83 आरोपियों के खिलाफ 23 नामजद मुकदमे दर्ज किए गए थे। CBI ने मंगलवार को 39 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया, जिसमें तमिलनाडु- UP के 6, बिहार के 5, दिल्ली के 4, राजस्थान- महाराष्ट्र-हरियाणा-ओडिशा के 3, पंजाब के 2, आंध्र प्रदेश- छत्तीसगढ़- MP और हिमाचल प्रदेश से 1 शख्स शामिल है।

मौजूदा कानून पोर्नोग्राफी रोकने में फेल
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल ने बताया कि 2000 में जब सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट बना, उस समय एक्ट में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को शामिल ही नहीं किया गया था। 2008 में संशोधन कर इसे जोड़ा गया। इसके निर्माण, पब्लिकेशन व ट्रांसमिशन को लेकर कानून बनाए गए, जिसमें 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान है, जिसकी धाराएं गैर जमानती हैं। सच्चाई यह है कि देश में चाइल्ड पोर्नोग्राफी बहुत ही डिमांडिंग मार्केट हो गया है। इसे मौजूदा कानून के साथ रोकना असंभव है। इसमें बदलाव कर सख्ती लानी होगी।