भांग और कोकीन के लिए भी विमानन कर्मियों की होगी जांच,जारी हुआ नियमों का मसौदा

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(www.arya-tv.com)विमानन कर्मियों का भांग व कोकीन जैसे मादक पदार्थो के लिए परीक्षण किया जाएगा। नियमों के मसौदे में डीजीसीए ने कहा है कि विमानन कंपनियों व हवाई नौवहन सेवा प्रदाताओं को हर साल कम से कम पांच प्रतिशत ऐसे कर्मचारियों का औचक निरीक्षण करना होगा जो चालक दल में हैं या हवाई यातायात नियंत्रक हैं।

नई दिल्ली, पीटीआइ। विमानन नियामक डीजीसीए की तरफ से बुधवार को जारी मसौदा नियमों के अनुसार चालक दल के सदस्यों, हवाई यातायात नियंत्रकों व विमान रखरखाव इंजीनियरों सहित विभिन्न विमानन कर्मियों का उनके नियोक्ताओं द्वारा भांग व कोकीन जैसे मादक पदार्थो के लिए परीक्षण किया जाएगा।

नियमों के मसौदे में कहा गया है कि ऐसे पदार्थो के उपयोग का दुनियाभर में प्रसार, उनकी आसानी से उपलब्धता और लत विमानन सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इसमें कहा है कि विमानन कंपनियों व हवाई नौवहन सेवा प्रदाताओं को हर साल कम से कम पांच प्रतिशत ऐसे कर्मचारियों का औचक निरीक्षण करना होगा, जो चालक दल में हैं या हवाई यातायात नियंत्रक हैं।

नियमों के मसौदे में उल्लेख किया गया है कि वाणिज्यिक विमान आपरेटरों, रखरखाव व मरम्मत संगठनों, उड़ान प्रशिक्षण संगठनों तथा हवाई नौवहन सेवा प्रदाताओं को भी किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने या प्रशिक्षु पायलट को भर्ती करने से पहले ऐसे परीक्षण करने होंगे।

इन संगठनों को उन सभी विमानन कर्मियों का भी परीक्षण करना होगा, जिन्होंने किसी देश में उड़ान संचालन के दौरान विदेशी नियामक को परीक्षण से इन्कार कर दिया है। जब किसी विमानन कर्मी के मादक पदार्थ संबंधी जांच में इस्तेमाल की पुष्टि होती है तो 24 घंटे के भीतर उसकी जानकारी डीजीसीए को देनी होती है।

मसौदा नियमों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि विमानन क्षेत्र की कंपनियों को अपने कर्मचारियों को साइकोएक्टिव पदार्थ के उपयोग के संबंध में स्व-घोषणा के लिए प्रोत्साहित करना होगा। नियमों के मुताबिक ऐसे कर्मचारियों को सक्रिय ड्यूटी पर लौटने से पहले संगठन द्वारा पुनर्वास प्रक्रिया के अधीन किया जाएगा।

ऐसे मामलों की संख्या छह महीने के आधार पर डीजीसीए को सूचित की जाएगी। यदि परीक्षण की रिपोर्ट सकारात्मक है, तो कर्मचारी को तुरंत एक पुष्टिकरण रिपोर्ट देकर उसे ड्यूटी से हटा दिया जाएगा।

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