नीट पीजी व ओबीसी और ईब्ल्यूएस आरक्षण पर कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला

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(www.arya-tv.com) लंबे समय से नीट पीजी काउंसिलिंग तिथियों का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए आज राहत का दिन है। सुप्रीम कोर्ट आज यानी कि,7 जनवरी को नीट पीजी में ओबीसी और ईब्ल्यूएस कैटेगरी में आरक्षण के पेच में फंसी नीट पीजी काउंसलिंग मामले में फैसला सुनाएगा। कोर्ट अब से कुछ देर में ऑल इंडिया कोटा (एमबीबीएस/बीडीएस और एमडी/एमएस/एमडीएस) में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) में कोटा के मामले पर अपना निर्णय सुनाने के बाद तिथियों की घोषणा कर सकता है।

क्यों फंसा है मामला 

केंद्र सरकार ने मेडिकल एडमिशन में ओबीसी को 27 फीसदी और ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दी थी। इसके तहत, ईडब्ल्यूएस आरक्षण 8 लाख रुपये सालाना आय वाले को मिलने का प्रावधान किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले पर पुनर्विचार करने को कहा था। इसके बाद तीन सदस्यों के पैनल ने इस पर विचार-विमर्श किया। केंद्र ने कहा कि‘पैनल के सुझाव के अनुसार, 8 लाख की सीमा उचित है। इसके बाद केंद्र और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) की 29 जुलाई की अधिसूचना, जिसके तहत,ओबीसी को 27 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस छात्रों को अखिल भारतीय कोटा मेडिकल सीटों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने को उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद से मामला कोर्ट में अटका हुआ है।