पूरे एक साल बाद कल से खुलेंगे कक्षा एक से पांच तक के स्कूल, जानिए कितने फीसद बुलाएं जायेंगे बच्चें

Lucknow

लखनऊ (www.arya-tv.com) कोविड-19 संक्रमण के कारण बीते मार्च से बंद चल रही विद्यालयों में जूनियर (कक्षा एक से पांच) तक की कक्षाएं एक मार्च से पुन: संचालित होंगी। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत समस्त संबद्ध माध्यमिक के साथ ही परिषदीय विद्यालयों में बच्चे पहुंचेंगे और कक्षाएं शुरू होंगी। डीआइओएस डा. मुकेश कुमार सिंह और बीएसए दिनेश कुमार ने सभी विद्यालयों को एसओपी जारी कर उसके अनुसार व्यवस्थाएं कराने और कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए हैं।

शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र में शासन ने स्पष्ट लिखा है कि कक्षाओं में पहले 50-50 फीसद बच्चों को बुलाया जाए। पहले दिन प्रत्येक कक्षा के 50 फीसद बच्चे बुलाए जाएंगे। बाकी के 50 फीसद अगले दिन कक्षाएं लेंगे। वहीं, जिन विद्यालयों जूनियर कक्षाओं में बच्चों की संख्या अधिक है वहां दो पालियों में कक्षाएं संचालित की जाएंगी। इसका सभी विद्यालयों को पालन करना होगा।

अभिभावकों को सहमति जरूरी, बच्चों को आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा

बीएसए दिनेश कुमार ने बताया कि बच्चों को विद्यालय में कक्षाओं के लिए बुलाने हेतु प्रबंधन और प्रिंसिपल को अभिभावकों को अनुमति लेनी होगी। अगर अभिभावक अनुमति नहीं देते हैं और बच्चों को विद्यालय भेजने से इंकार करते हैं तो प्रबंधन और विद्यालय के प्रिंसिपल उन्हें बाध्य नहीं कर सकते हैं। कक्षाएं संचालित करने हेतु जारी किया गया शेड्यूल सोमवार व बृहस्पतिवार को कक्षा एक व पांच की कक्षाएं।

मंगलवार व शुक्रवार को कक्षा दो व चार की कक्षाएं। बुधवार व शनिवार को कक्षा तीन की कक्षाएं संचालित होंगी। कोरोना से सुरक्षा के मद्देनजर जारी किए गए विद्यालयों को निर्देशबच्चों में छह फीट की दूरी और मास्क जरूरी होगा।नए दाखिलों के दौरान आहर्ताएं पूरी करने के लिए अभिभावक को ही बुलाया जाए, न कि बच्चों को। विद्यालयों को आयोजनों से बचना होगा। अगर आवश्यक हो तो शारीरिक दूरी का ध्यान रहें। खेलकूद और अन्य प्रकार के कार्यक्रम नहीं होंगे।

विद्यालय में शिक्षकों एवं छात्रों की नियमित जांच की व्यवस्था की जाए।
अगर विद्यालय में कोई कोविड-19 का संदिग्ध हो तो उसे तत्काल आइसोलेट कर दिया जाए।
विद्यालयों में कक्ष, शौचालय, दरवाजे, कुंडी, सीट का निरंतर सैनिटाइजेशन हो साफ सफाई होनी चाहिए। बच्चों के पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चे पाठ्य पुस्तकें, नोटबुक, पेन और लंच किसी से साझा न करें।

विद्यालय में कक्षों के दरवाजे खुले रखे जाएं। बाहरी वेंडर को विद्यालय के अंदर खाद्य सामग्र्री बेचने की अनुमति नहीं होगी। बच्चों के रिक्शे, बसों आदि के प्रापर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। जहां तक संभव हो बस पर चढऩे से पहले बच्चों की थर्मस स्क्रीनिंग होनी चाहिए।विद्यालय में प्रवेश के समय बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग होनी चाहिए।

विद्यालय अथवा उसके आस पास स्वास्थ्य कर्मी, नर्स और डाक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए।
छात्र-छात्राओं को विद्यालय बुलाने से पहले उनके अभिभावकों की सहमति आवश्यक है।
बच्चों के घर वाले अगर उन्हें विद्यालय नहीं भेजना चाहते हैं तो उन्हें घर पर ही पढऩे की अनुमति दी जाए।

बीएसए दिनेश कुमार ने कहा कि सभी विद्यालयों को एक मार्च से कक्षा एक से लेकर पांच तक की कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड-19 की सुरक्षा से बच्चों की सुरक्षा के संबंध में विद्यालयों, कक्षों के सैनिटाइजेशन और सभी व्यवस्था करने आदेश दिए गए हैं। कोई भी विद्यालय बच्चों अथवा अभिभावकों पर दबाव बनाकर उन्हें विद्यालय नहीं बुला सकता है। बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले विद्यालयों पर कार्यवाही की जाएगी।