(www.arya-tv.com)31 मार्च फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन है। इसके बाद 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर की शुरू होगा। नए फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के साथ ही कई नियमों में बदलाव होगा। हम आपको ऐसे ही 10 बदलावों के बारे में बता रहे हैं।
1. EPF से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स
बजट 2021-22 में एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स की घोषणा की गई थी। अब एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख तक EPF में निवेश ही टैक्स फ्री होगा। उससे ज्यादा निवेश करने पर एडिशनल अमाउंट पर इंट्रेस्ट से होने वाली कमाई पर टैक्स लगेगा। मतलब अगर आपने 3 लाख रुपए सालाना जमा किया है तो 50 हजार पर ब्याज से जो कमाई होगी उस पर आपकी टैक्स स्लैब की दर से टैक्स लगेगा।
2. सैलरी से जुड़े नियमों में बदलाव
1 अप्रैल से सैलरी का नया वेज कोड लागू करने की तैयारी में है। नया वेज रूल लागू होते ही आपकी सैलरी में बदलाव होंगे। नए वेज कोड के मुताबिक आपको इन हैंड मिलने वाली सैलरी में वेतन का हिस्सा 50% होना चाहिए। यानी बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग अलाउंस को मिलाकर मिलने वाली सैलरी आपकी कुल सैलरी का आधा होना चाहिए। यानी 1 तारीख से आपके सैलरी स्ट्रैक्चर में बदलाव हो जाएगा।
3. पोस्ट ऑफिस अकाउंट से पैसा निकालने और जमा करने पर देना होगा चार्ज
अगर आपका अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) में है तो आपको 1 अप्रैल 2021 से पैसे जमा करने या निकालने के अलावा आधार आधारित पेमेंट सिस्टम (AEPS) पर चार्ज देना होगा। यह चार्ज फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के खत्म होने के बाद लिया जाएगा। यानी अगर आपके ट्रांजैक्शन की फ्री लिमिट खत्म हो जाएगी, तभी यह चार्ज देना होगा।
4. प्री-फील्ड ITR फॉर्म
कर्मचारियों की सहूलियत के लिए और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रकिया को आसान बनाने के लिए इंडिविडुअल टैक्सपेयर्स को अब 1 अप्रैल 2021 से प्री-फील्ड ITR फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। इससे ITR फाइल करना आसान हो जाएगा।
5. सुपर सीनियर सिटीजंस को ITR फाइल करने से छूट
1 अप्रैल 2021 से 75 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को ITR फाइल नहीं करना होगा। यह छूट उन सीनियर सिटीजंस को दी गई है जो पेंशन या फिर फिक्स्ड डिपोजिट पर मिलने वाले ब्याज पर आश्रित हैं।
6. ITR नहीं फाइल करने पर दोगुना TDS
सरकार ने आईटीआर नहीं फाइल करने वालों के लिए नियम काफी सख्त किया है। इसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206AB को जोड़ दिया है। इसके तहत अब ITR फाइल नहीं करने पर 1 अप्रैल, 2021 से दोगुना TDS देना होगा। नए नियमों के मुताबिक, जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, उन पर टैक्स कलेक्शन ऐट सोर्स (टीसीएस- TCS) भी ज्यादा लगेगा। नए नियमों के अनुसार 1 जुलाई 2021 से पीनल TDS और TCL दरें 10-20% होंगी जो कि आमतौर पर 5-10% होती हैं।
7. कार में ड्यूल एयर बैग होगा जरूरी
अगले महीने 1 अप्रैल से पैसेंजर कारों में सेफ्टी मानकों में बदलाव हो रहे हैं। अब ड्राइवर के साथ-साथ बगल वाली सीट के लिए भी एयरबैग लगाना अनिवार्य किया गया है।
8. 45 से ज्यादा उम्र के लोगों को मिलेगी कोरोना वैक्सीन
एक अप्रैल से 45 साल और इससे ऊपर के सभी लोग कोरोना वैक्सीनेशन के दायरे में आएंगे। उन्हें सिर्फ कोविन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद वे सरकारी या प्राइवेट सेंटर पर जाकर टीका लगवा सकेंगे।
9. ओरिएंटल और यूनाइटेड बैंक की चेकबुक और IFSC बदल जाएंगे
पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की पुरानी चेकबुक और IFSC/MICR Code सिर्फ 31 मार्च तक ही काम करेंगे। इसके बाद आपको बैंक से नया कोड और चेकबुक लेना होगा। ग्राहक अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18001802222/18001032222 पर फोन भी कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2020 को सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर कर दिया था।
10. नॉन-सैलरीड क्लास को देना होगा ज्यादा TDS की
1 अप्रैल से नॉन-सैलरीड क्लास लोगों जैसे फ्रीलांसर्स, टेक्निकल सपोर्टर्स वगैरह की जेब पर अतिरिक्ट टैक्स की मार पड़ने वाली है। अभी ऐसे लोगों को अपनी कमाई में से 7.5% बतौर टीडीएस देने होता था लेकिन अब इन्हें 10% टीडीएस देना होगा।