हाथरस की चर्चित सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की घटना के पीड़ित परिवार के पुनर्वास को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है. हाईकोर्ट ने कहा कि परिवार को सम्मानजनक और सुरक्षित माहौल में बसाने के लिए सरकार ठोस कदम उठाए. इसके लिए नोएडा या गाजियाबाद जैसे शहरों में पुनर्वास पर विचार करने को कहा गया है. सरकार को आदेश के अनुपालन के लिए तीन महीने का समय दिया गया है.
हाथरस कांड के बाद पीड़ित परिवार की सुरक्षा और पुनर्वास को लेकर हाईकोर्ट लगातार निगरानी कर रहा है. हाईकोर्ट ने पहले भी परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्यता के अनुरूप सरकारी या सरकारी उपक्रम में नौकरी देने और परिवार को हाथरस से बाहर बसाने की दिशा में कदम उठाने का निर्देश दिया था. लेकिन लंबे समय बाद भी पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई.
