किन्नर बधाई नेग वसूली पर कानूनी रोक,लखनऊ हाईकोर्ट का बड़ा आदेश?

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लखनऊ में किन्नरों द्वारा बधाई वसूली को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। गोंडा की किन्नर रेखा देवी की ओर से दायर याचिका में बधाई लेने और क्षेत्रीय अधिकार तय करने की मांग की गई थी। लेकिन अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि बधाई लेना कोई कानूनी अधिकार नहीं है और बिना किसी वैध आधार के किसी से धन वसूली को वैध नहीं माना जा सकता।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता की यह मांग भी खारिज कर दी जिसमें वर्षों पुरानी परंपरा को कानूनी मान्यता देने की बात कही गई थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ऐसी परंपराओं को कानून का संरक्षण नहीं दिया जा सकता और न ही इसके लिए क्षेत्र बांटने की अनुमति दी जा सकती है। इस फैसले के बाद बधाई वसूली से जुड़े विवादों पर बड़ा असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। यह फैसला समाज में परंपरा और कानून के बीच संतुलन को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। अदालत के इस निर्णय को लेकर विभिन्न वर्गों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और यह मामला अब सुर्खियों में है।