नए शिक्षा सत्र में निजी स्कूलों ने प्रवेश व अन्य शुल्क में तीन से 27 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी तो कर ही दी है, किताबों के साथ स्टेशनरी व काॅपियां खरीदने के नाम पर लूटा जा रहा है। स्कूलों की तय दुकानों पर मनमाने दामों पर किताबें, स्टेशनरी और कॉपियां दी जा रही हैं। कॉपियां व स्टेशनरी न देने पर किताबें देने से मना कर दिया जाता है। नीलमथा निवासी प्रिंस लेनिन ने से इसी बात पर पुस्तक विक्रेता से विवाद हो गया तो मामला पीजीआई थाने तक पहुंच गया।
नीलमथा निवासी प्रिंस लेनिन ने बताया कि उनके दो बच्चे वृंदावन सेक्टर 9 स्थित लखनऊ पब्लिक स्कूल में कक्षा 7 व 3 में पढ़ते हैं। इस स्कूल की पुस्तकें जिस बुकस्टॉल पर मिल रही हैं, वहां किताबों के साथ जबरिया कॉपी और स्टेशनरी दी जा रही है। इसी बात पर विवाद हो गया था।उन्होंने आरोप लगाया कि निजी स्कूलों में साल-दर-साल शिक्षण शुल्क में बढोत्तरी तो कर ही रहे हैं, एक्सट्रा कॅरिकूलर एक्टिविटीज के नाम पर भी पैसे वसूले जाते हैं।
बड़े स्कूलों की वेबसाइट पर प्री-प्राइमरी से लेकर सीनियर सेक्शन तक में प्रवेश शुल्क से लेकर वार्षिक कंपोजिट शुल्क में तीन से 27 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दिख रही है। लखनऊ पब्लिक स्कूल, गोमती नगर फीस वृद्धि के मामले में सबसे आगे हैं। इनमें प्री-प्राइमरी में 18 प्रतिशत, प्राइमरी में 22 प्रतिशत, जूनियर सेक्शन में 25 प्रतिशत और सीनियर सेक्शन में 27 प्रतिशत तक शुल्क बढ़ा दिया गया है। दूसरे स्थान पर सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल, तीसरे पर डीपीएस और चौथे स्थान पर जीडी गोयनका स्कूल एवं सिटी मोन्टेसरी स्कूल हैं। इनमें अपेक्षाकृत सबसे कम फीस वृद्धि की गई है।
क्या है नियम
फीस निर्धारण अधिनियम-2018 के अनुसार विद्यालय अपनी फीस में ‘‘पिछले वर्ष की महंगाई दर के साथ 5 प्रतिशत’’ तक वृद्धि कर सकते हैं। चूंकि सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एण्ड प्रोग्राम इम्प्लीमेन्टेशन) के अनुसार पिछले 12 महीनों का औसत महंगाई दर के हिसाब से ही फीस वृद्धि होनी चाहिए। यदि कोई भी स्कूल किताबों के लिए किसी एक दुकान से ही लेने के लिए बाध्य करता है, तो अभिभावक उनकी लिखित शिकायत संबंधित जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक से कर सकते हैं।
