(www.arya-tv.com) वाराणसी के नगर निगम की ओर से हाउस टैक्स यानी गृह कर में दी जा रही छूट का आज आखिरी दिन है। नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने शहरवासियों से अपील की है कि जिन लोगों ने भी अपना हाउस टैक्स नहीं जमा किया है वह आज उसे जमा कर 10 प्रतिशत छूट का लाभ उठा सकते हैं।
1 अप्रैल से लागू थी छूट की स्कीम
नगर आयुक्त ने बताया कि महापौर मृदुला जायसवाल ने 1 अप्रैल को हाउस टैक्स जमा करने वालों के लिए 10 प्रतिशत छूट की घोषणा की थी। यह छूट 30 जून तक के लिए थी। इस बीच 54,500 मकान मालिकों ने 10 प्रतिशत छूट की स्कीम का लाभ उठाते हुए 18.50 करोड़ रुपए हाउस टैक्स जमा किया। आज सिगरा स्थित नगर निगम के प्रधान कार्यालय और पांचों जोनल कार्यालय में हाउस टैक्स जमा कर छूट का लाभ उठाया जा सकता है।
घर से भी जमा कर सकते हैं हाउस टैक्स
नगर आयुक्त ने बताया कि शहर में जिन लोगों का घर है उन्हें हाउस टैक्स जमा करने के लिए ऑनलाइन सुविधा दी गई है। कोई भी नगर निगम की वेबसाइट www.nnvns.org.in के माध्यम से अपने मकान का टैक्स ऑनलाइन जमा कर सकता है। आकड़ों को देखा जाए तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में 29 जून तक 7,329 भवन स्वामियों ने 1.64 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स ऑनलाइन माध्यम से जमा किया है।