मोदी सरकार ले सकती है बड़ा फैसला, जान लें क्या है अनुच्छेद 35 ए

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मोदी सरकार कश्मीर को लेकर बड़ा फैसला कर सकती है। इस पर अटकलें तेज हो गई हैं। इस आर्टिकल में हम आपको बताने वाले हैं। आर्टिकल 35 ए में क्या है। दरअसल साल 1954 में 14 मई को राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था। इस आदेश के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 35 A जोड़ दिया गया। अनुच्छेद- 370 के तहत यह अधिकार दिया गया है। साल 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना जिसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया। जम्मू कश्मीर के संविधान के मुताबिक, स्थायी नागरिक वह व्यक्ति है जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या फिर उससे पहले के 10 सालों से राज्य में रह रहा हो, और उसने वहां संपत्ति हासिल की हो।

क्या है आर्टिकल 35A?
– भारतीय संविधान में जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है।
– 1954 के राष्ट्रपति के आदेश से ये आर्टिकल संविधान में जोड़ा गया है।
– जम्मू-कश्मीर में बाहरी लोग संपत्ति नहीं ख़रीद सकते हैं।
– बाहरी लोग राज्य सरकार की नौकरी नहीं कर सकते हैं।

आर्टिकल 35A के विरोध में दलील
– यहां बसे कुछ लोगों को कोई अधिकार नहीं
– 1947 में जम्मू में बसे हिंदू परिवार अब तक शरणार्थी
– ये शरणार्थी सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर सकते
– सरकारी शिक्षण संस्थान में दाख़िला नहीं
– निकाय, पंचायत चुनाव में वोटिंग राइट नहीं
– संसद के द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के आदेश से जोड़ा गया आर्टिकल 35A