निर्भया दोषी पवन गुप्ता ने फांसी रोकने के लिए आजमाया नया पैंतरा

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निर्भया मामले में दोषी पवन गुप्ता ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसमें उसके नाबालिग होने की याचिका को खारिज करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश को चुनौती दी गई है। वहीं दिल्ली की ही एक अदालत में दोषियों द्वारा दायर की गई एक अन्य याचिका पर भी सुनवाई हो रही है, जिसमें उन्होंने एक फरवरी को होने वाली फांसी की सजा पर रोक लगाने की मांग की थी।

सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक अभियोजक इरफान अहमद ने दोषियों के वकील की दलील का विरोध किया। उन्होंने कहा कि दोषियों की यह याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। इरफान अहमद ने कहा कि केवल एक दोषी विनय शर्मा की दया याचिका लंबित है और अन्य को फांसी दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई अवैधता नहीं है।