जानें घर खरीदने पर सरकार ​कितना ले सकती है टैक्स

# ## Business

(www.arya-tv.com) मामले से जुड़े दो सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि एक फरवरी को पेश होने वाले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसका ऐलान कर सकती हैं। ऐसा होने पर यह योजना 31 मार्च 2023 तक प्रभावी हो जाएगी। सूत्रों ने कहा कि इस साल बजट में भी किफायती आवास, रियल एस्टेट और निर्माण (कंस्ट्रक्शन) पर सरकार ज्यादा जोर दे सकती है, क्योंकि इससे घर खरीदारों को लाभ होने के साथ इससे जुड़े उद्योग को बढ़ावा मिलने से रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। रियल उद्योग संगठन नरेडको के अध्यक्ष राजन बांडेकर ने कहा कि ब्याज दरें निचले स्तर पर हैं जो घर खरीदारों के लिए सुनहरा अवसर है। ऐसे में सरकार यदि ब्याज छूट को बढ़ाने का फैसला करती है तो इस उद्योग को तेज रफ्तार मिलेगी।

कौन है छूट का हकदार

सस्ती आवास योजना के तहत ब्याज पर अतिरिक्त टैक्स छूट और सब्सिडी केवल उसी व्यक्ति को मिल सकती है जो अपना पहला घर खरीद रहा हो। इसमें पति या पत्नी के नाम से पहले से घर होने पर छूट नहीं मिल सकती है। साथ ही इसकी कीमत 45 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

क्या है किफायती आवास योजना

सरकार ने वर्ष 2022 तक सबको घर मुहैया कराने के मकसद से वर्ष 2015 में किफायती आवास योजना की शुरुआत की थी। इसका मकसद दो करोड़ लोगों को आवास उपलब्ध कराना था। अधिक से अधिक लोगों को इसके दायरे में लाने के लिए सरकार ने इसमें कई बदलाव किए हैं। इसमें लोगों की आय के अनुसार छूट मिलती है। इसमें तीन लाख रुपये तक, तीन से छह लाख रुपये तक, नौ से 12 लाख रुपये तक और 12 से 18 लाख रुपये तक सालाना आमदनी की शर्त रखी गई है।