अक्सर बीमार रहती थी पत्नी, पति ने तंग आकर उतार दिया मौत के घाट

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कानपुर(www.arya-tv.com) गरीबी और पत्नी की बीमारी से तंग आकर पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले पति को अपर जिला जज चतुर्थ मो.शफीक ने उम्रकैद और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सबूत मिटाने के आरोपी सभी पांच लोगों को सबूतों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है।

भगवतदास घाट के विद्युत शवदाह गृह में 14 जुलाई 2015 को चार लोग एक महिला का शव जलाने पहुंचे थे। डॉक्टर का मृत्यु प्रमाण पत्र मांगने पर वे लोग शव वहीं छोड़कर चले गए थे। शवदाह गृह के स्विचमैन जगदीश प्रसाद ने फीलखाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पुलिस ने शव की शिनाख्त डबल पुलिया काकादेव के पास रहने वाली गुड़िया के रूप में की थी। पोस्टमार्टम में गुड़िया के गले में चोट के निशान मिले थे, गले की हड्डी टूटी थी, दम घुटने से मौत का पता चला था। गुड़िया के सात माह की गर्भवती होने का खुलासा भी रिपोर्ट में हुआ था।

क्षेत्र के संजू निषाद के बयान पर पुलिस ने गुड़िया के पति दयाल को पत्नी की हत्या करने और उसके पांच साथियों को सबूत मिटाने के आरोप में जेल भेजा था। एडीजीसी कैलाश शुक्ला ने बताया कि कोर्ट ने दयाल को सजा सुनाई।