50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे रेस्टोरेंट, पार्क-स्ट्रीट फूड के कारोबारी भी चला सकेंगे अपनी दुकान

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(www.arya-tv.com)कोविड संक्रमण के दृष्टिगत बेहतर होती स्थितियों के बीच आगामी सोमवार, 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में और छूट दी जाएगी। रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू रात्रि 09 बजे से अगले दिन प्रातः 07 बजे तक प्रभावी होगा। कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन के साथ रेस्टोरेंट को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। इसी तरह, पार्क, स्ट्रीट फूड आदि के संचालन की अनुमति भी दी जाएगी। इन स्थलों पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी। नई व्यवस्था के संबंध में विस्तृत गाइडलाइंस समय से जारी कर दी जाए।

बाजार खोलने के निमयों में मिलेगी छूट
बाजार खोलने के निमयों में 21 जून से छूट मिल जाएगी। इसमें अब रात नौ बजे तक दुकानें खुलेंगी। ऐसे में अब रात नौ से सुबह 7 बजे तक लॉक डाउन रहेगा। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश जारी किया है। देर शाम तक इसको जारी कर दिया जाएगा। इससे बाजार वालों को राहत मिलेगी।

इसके अलावा रेस्त्रां और होटल का संचालन भी 50 लोगों के साथ हो सकता है। अभी तक इसको खोलने को लेकर कोई छूट नहीं थी। साथ ही पार्क, स्ट्रीट फूड आदि के संचालन की अनुमति भी दी जाएगी। इन स्थलों पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी।

16 लाख रिटेलर को मिलेगा फायदा
शासन के निर्णय के बाद प्रदेश के 16 लाख रिटेलर को फायदा मिलेगा। सभी व्यापारी और इंडस्ट्री से जुड़े संगठन यह मांग लगातार कर रहे थे कि बाजार खोलने का समय रात 9 या 10 बजे कर दिया जाए। दलील थी कि 7 बजे दुकान बंद करने के लिए छह बजे से ही तैयारी शुरू करनी पड़ती है। जबकि दफ्तर शाम छह बजे के बाद बंद होते है। ऐसे में सबसे ज्यादा कस्टमर उसी समय आता है। बाजार का लगभग 50 फीसदी हिस्सा शाम छह बजे के बाद आता है। वहीं, रेस्त्रां न खुलने से इस सेक्टर से जुड़ा कारोबार अभी भी बंद पड़ा था। अकेले लखनऊ शहर में 1500 से ज्यादा छोटे बड़े रेस्त्रां नहीं खुल पा रहे थे। यहां से केवल ऑन लाइन सप्लाई हो रही थी।