लव जिहाद पर केस दर्ज, लड़की को बहलाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप

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(www.arya-tv.com)उत्तर प्रदेश में बरेली के देवरनिया इलाके में एक छात्रा पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। उसके परिवार को भी धमकी दी जा रही है। आरोपी ने छात्रा को कई तरह का लालच दिया। देवरनियां पुलिस ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 की धारा में मामला दर्ज कर आरोपी उवैस को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के अनुसार, देवरनिया के गांव शरीफ नगर निवासी व्यक्ति ने बताया कि गांव में ही रहने वाले रफीक अहमद के बेटे उवैस अहमद ने पढ़ाई के दौरान उनकी बेटी से जान पहचान बना ली थी। पीड़ित ने बताया कि वह अब उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा है। जबरन धर्म परिवर्तन कराना चाहता है। पीड़ित के मुताबिक, उसने और परिवार के सदस्यों ने ऐसा करने से मना कर दिया है लेकिन आरोपी मानने को राजी नहीं है। लगातार दबाव बना रहा है।

जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप
आरोप है कि जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध करने पर आरोपी उवैस अहमद ने जान से मारने की धमकी देते हुए गाली गलौज की। लव जेहाद पर कानून बनने के बाद देवरनिया थाने में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 की धारा का पहला मामला दर्ज हुआ है।

लव जिहाद पर होगी 10 साल की कठोर सजा
यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन ने शनिवार को विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। आज से महज शादी के लिए अगर लड़की का धर्म बदला गया तो न केवल ऐसी शादी अमान्य घोषित कर दी जाएगी, बल्कि धर्म परिवर्तन कराने वालों को 10 साल तक जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। इस नए अध्यादेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बलपूर्वक, झूठ बोलकर, लालच देकर या अन्य किसी कपटपूर्ण तरीके से अथवा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध होगा।