13 दिसंबर तक सरेंडर करना होगा तीसरा शस्त्र लाइसेंस

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(www.arya-tv.com)प्रदेश सरकार ने कहा है कि जिन शस्त्र लाइसेंस धारकों के पास तीन लाइसेंस हैं, उन्हें अपना तीसरा लाइसेंस 13 दिसंबर 2020 तक सरेंडर करना होगा। साथ ही यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (यूआईएन) लेने के लिए शस्त्र लाइसेंस रखने वालों को दी गई मोहलत 29 जून को समाप्त हो रही है।

प्रदेश के गृह विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 29 जून तक लाइसेंसी शस्त्र का रजिस्ट्रेशन करवाकर यूआईएन न ले लेने पर उसे अवैध मान लिया जाएगा। साथ ही जम्मू-कश्मीर से स्थानान्तरित होकर जिलों में दर्ज हुए शस्त्रों का आडिट कराने का निर्देश दिया है। सचिव गृह भगवान स्वरूप की ओर से मंगलवार को इस बारे में नया शासनादेश जारी किया गया।