न्यायालय का आदेश न मानने पर कोर्ट ने इंस्पेक्टर की गिरफ्तार का दिया आदेश, जानिए क्या है पूरा मामला

Meerut Zone

(www.arya-tv.com) कोर्ट ने बागपत कोतवाली इंस्पेक्टर तपेश्वर सागर की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। उन्हें जानलेवा हमले के मामले में गवाही के लिए कोर्ट पहुंचने था लेकिन उन्होंने न्यायालय न पहुचकर आदेश की अवहेलना की जिसके चलते सरकार बनाम इकबाल मामले में अदालत की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है।

बताया जा रहा है कि इकबाल पर धारा 307 के तहत थाना नौचंदी में एक मामला दर्ज हुआ था। इसमें नौचंदी थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर तपेश्वर सागर वादी हैं। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-15 में चल रही है। कोर्ट के बुलाने के बावजूद इंस्पेक्टर तपेश्वर हाजिर नहीं हुए और न्यायालय के आदेश की अवहेलना की। गुरुवार को साक्ष्य के लिए इंस्पेक्टर को हाजिर होना था। इंस्पेक्टर ने न्यायालय के समक्ष कोई स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत नहीं किया। 

बता दें, कि इन दिनों तपेश्वर बागपत कोतवाली में तैनात हैं। इसलिए न्यायालय ने एसपी बागपत को पत्र लिखकर इंस्पेक्टर तपेश्वर सागर को गिरफ्तार कर सात दिसंबर को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इसके साथ ही 2000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।