उ.प्र.में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए करों में छूट होगी : मंत्रिपरिषद निर्णय

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(www.arya-tv.com)उ0प्र0 मोटरयान कराधान अधिनियम की धारा-4 एवं धारा-6 के अन्तर्गत शासन द्वारा पूर्व में निर्गत अधिसूचनाओं में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति किया गया।मंत्रिपरिषद ने औद्योगिक विकास विभाग द्वारा प्रख्यापित ‘उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति-2019’ के क्रियान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त/नियमावली में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए करों में प्रस्तावित छूट प्रदान करने हेतु, उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम की धारा-4 एवं धारा-6 के अन्तर्गत शासन द्वारा पूर्व में निर्गत अधिसूचनाओं में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। वर्तमान में ऑटो मोबाइल उद्योग से उत्पन्न प्रदूषण को कम करने की दृष्टि से सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहित कर रही है तथा सड़कों पर बढ़ती हुई इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के परिणामस्वरूप सार्वजनिक एवं निजी चार्जिंग (आवेशित करने की) अवस्थापना सुविधाओं का भी निरंतर विस्तार हो रहा है।

उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दिये जाने एवं प्रदूषण की रोकथाम के उद्देश्य से औद्योगिक विकास विभाग द्वारा ‘उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति-2019’ प्रख्यापित की गयी है।इस नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण तथा इसके प्रोत्साहन के लिए उत्तर प्रदेश में निर्मित प्रथम एक लाख इलेक्ट्रिक वाहनों में भी टू-व्हीलर ईवीज को रोड टैक्स में 100 प्रतिशत तथा अन्य ईवीज को रोड टैक्स में 75 प्रतिशत की छूट प्रदान करने का प्राविधान किया गया है।

अतः तत्क्रम में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण तथा इसके प्रोत्साहन के लिए उ0प्र0 में इलेक्ट्रिक वाहनों में करों में छूट प्रदान करने हेतु ‘उ0प्र0 मोटरयान कराधान अधिनियम-1997’ की धारा-4 एवं धारा-6 के अन्तर्गत शासन की निर्गत अधिसूचनाओं में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग हेतु इकाइयां/यूनिट्स के साथ-साथ चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित होंगे, जिससे रोजगार सृजन में वृद्धि होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन से वायु प्रदूषण में कमी आएगी, जिससे आमजन लाभान्वित होंगे।