बॉम्बे हाईकोर्ट का सख्त आदेश, बकरीद पर जानवरों की अवैध कुर्बानी ना हो

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(www.arya-tv.com) बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को सख्त आदेश देते हुए कहा कि बकरीद के त्यौहार के दौरान जानवरों की अवैध कुर्बानी ना हो, बीएमसी यह सुनिश्चित करे। बता दें कि गुरुवार को देशभर में बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस जितेंद्र जैन की डिविजन बेंच ने यह आदेश दिया है।

बता दें कि मुंबई की नथानी हाइट्स सोसायटी में रहने वाले हर्ष जैन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में हर्ष जैन ने मांग की थी कि सोसायटी में जानवरों की कुर्बानी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। याचिका पर हाईकोर्ट ने तुरंत सुनवाई की और कहा कि रिहायशी सोसायटी में कुर्बानी तभी हो सकती है, जब बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (बीएमसी) इसके लिए लाइसेंस जारी करे।

कोर्ट ने कहा कि अगर बीएमसी लाइसेंस जारी नहीं करता है तो बीएमसी अधिकारी पुलिस की मदद से अवैध कुर्बानी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। वहीं बीएमसी की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील जोएल कार्लोस ने कहा कि बीएमसी अवैध कुर्बानी पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। बीएमसी के अधिकारी विभिन्न रिहायशी सोसायटी परिसर का निरीक्षण करेंगे और अगर कहीं उल्लंघन पाया गया तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।