एकल सदस्यीय जांच आयोग करेगा विकास दूबे प्रकरण की जांच

# ## Lucknow
  • राज्य सरकार द्वारा विकास दुबे प्रकरण की जांच के लिए एकल सदस्यीय जांच आयोग गठित करने का निर्णय
  • आयोग का मुख्यालय कानपुर में होगा
  • आयोग विकास दुबे तथा उसके सहयोगियों द्वारा दिनांक 2 और 3 जुलाई, 2020 की रात्रि में की गई घटना की गहनतापूर्वक जांच करेगा
  • आयोग 10 जुलाई, 2020 को पुलिस एवं विकास दुबे के मध्य हुई मुठभेड़ की गहनतापूर्वक जांच करेगा
  • आयोग दिनांक 2 और 3 जुलाई, 2020 एवं 10 जुलाई, 2020 के मध्य पुलिस और इस प्रकरण से सम्बन्धित अपराधियों की बीच हुई प्रत्येक मुठभेड़ की गहनतापूर्वक जांच करेगा
  • आयोग विकास दुबे और उसके साथियों की पुलिस तथ अन्य विभागों/व्यक्तियों से दुरभिसन्धि के सम्बन्ध में गहनतापूर्वक जांच करेगा और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अपने सुझाव भी देगा

(www.arya-tv.com)विकास दुबे तथा उसके साथियों के द्वारा 2 और 3 जुलाई, 2020 एवं 10 जुलाई, 2020 की घटना और इस अवधि के दौरान इस प्रकरण से सम्बन्धित विभिन्न स्थानों पर पुलिस और अपराधियों के मध्य हुई मुठभेड़ एक लोक महत्व का विषय है। अतः इसके सम्बन्ध में जांच करना आवश्यक है।

अतः राज्य सरकार द्वारा आज जारी अधिसूचना के माध्यम से जांच आयोग अधिनियम 1952 (अधिनियम संख्या 60 सन् 1952) की धारा 3 के तहत सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति शशि कांत अग्रवाल के नेतृत्व में एकल सदस्यीय जांच आयोग गठित करने का निर्णय लिया गया है। इस आयोग का मुख्यालय कानपुर में होगा। यह जानकारी आज यहां राज्य सरकार के प्रवक्ता ने देते हुए बताया कि आयोग विकास दुबे तथा उसके सहयोगियों के द्वारा दिनांक 02-03 जुलाई, 2020 की रात्रि में की गई घटना, जिसमें 08 पुलिस कर्मियों की हत्या हुई थी तथा अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए थे, की गहनतापूर्वक जांच करेगा।

प्रवक्ता ने बताया कि आयोग 10 जुलाई, 2020 को पुलिस एवं विकास दुबे के मध्य हुई मुठभेड़ की गहनतापूर्वक जांच करेगा। इसके साथ ही, आयोग 2 और 3 जुलाई, 2020 एवं 10 जुलाई, 2020 के मध्य पुलिस और इस प्रकरण से सम्बन्धित अपराधियों के बीच हुई प्रत्येक मुुठभेड़ की भी गहनतापूर्वक जांच करेगा। आयोग विकास दुबे और उसके साथियों की पुलिस तथ अन्य विभागों/व्यक्तियों से दुरभिसन्धि के सम्बन्ध में गहनतापूर्वक जांच करेगा और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अपने सुझाव भी देगा।

प्रवक्ता ने कहा कि इन बिन्दुओं से सम्बन्धित किसी अन्य पहलू का भी गहनता से परीक्षण करेगा। इसके अलावा आयोग राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट अन्य बिन्दुओं की भी जांच करेगा। यह आयोग अधिसूचना जारी किए जाने की दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर अपनी जांच पूर्ण कर लेगा। इसकी अवधि में किसी प्रकार का परिर्वतन सरकार के आदेश से किया जाएगा।