MRP से ज्यादा में बेची शराब तो रद्द होगा लायसेंस

Lucknow

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के आबकारी आयुक्त ने पत्र जारी कर अफसरों को निर्देश  दिए हैं। आयुक्त ने कहा है कि एमआरपी रेट पर ही शराब की बिक्री हो। ऐसा न करने वालों पर सख्त कार्यवाई की जाए। पहली बार पकड़े जाने पर 75 हजार रुपये का जुर्माना और दूसरी बार पकड़े जाने पर डेढ़ (1.40 लाख) लाख तथा तीसरी बार में दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए।