पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ को दो मामलों में दी गिरफ्तारी से राहत

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(www.arya-tv.com) पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का पाकिस्तान आने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एवनफील्ड और अल-अजीजिया भ्रष्टाचार मामले में नवाज शरीफ को जमानत दे दी है। हालांकि अभी यह राहत अल्पकालिक है और अदालत ने 24 अक्तूबर तक ही पूर्व पीएम को गिरफ्तारी से राहत दी है। साथ ही पाकिस्तान भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने भी नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना मामले में जारी वारंट को खारिज कर दिया है।

पाकिस्तान के पूर्व पीएम और मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष नवाज शरीफ बीते कई सालों से ब्रिटेन में स्व-निर्वासित जीवन जी रहे हैं। अब 21 अक्तूबर को वह पाकिस्तान लौटने वाले हैं और माना जा रहा है कि पाकिस्तान लौटकर वह आगामी आम चुनाव में पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं। हालांकि नवाज शरीफ एवनफील्ड मामले और अल-अजीजिया मामले में दोषी ठहराए गए थे और पाकिस्तान लौटने पर उनके गिरफ्तार होने की आशंका थी। अब हाईकोर्ट से सुरक्षात्मक जमानत मिलने के बाद नवाज शरीफ के पाकिस्तान लौटने का रास्ता साफ हो गया है।

नवाज शरीफ ने एवनफील्ड और अल अजीजिया मामले में कोर्ट में आत्मसमर्पण करने से पहले सुरक्षात्मक जमानत देने की मांग की थी और याचिका में मांग की गई थी कि नवाज शरीफ के पाकिस्तान लौटने पर उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। ऐसे में हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ को 24 अक्तूबर तक सुरक्षात्मक जमानत दे दी लेकिन ये भी चेतावनी दी कि अगर नवाज शरीफ तय तारीख पर कोर्ट में पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ फिर से गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है।

नवाज शरीफ को साल 2020 में तोशाखाना के वाहन मामले में भी नियमों के उल्लंघन का आरोपी माना था। शरीफ पर आरोप है कि उन्होंने तोशाखाना से एक लग्जरी कार सिर्फ 15 फीसदी कीमत देकर ली थी। अब भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने इस मामले में शरीफ के खिलाफ वारंट खारिज कर दिया है।