बच्चे को किडनैप किया, स्प्रिंग से गला दबाकर मारा-दोषी को फांसी की सजा

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(www.arya-tv.com मथुरा की पॉक्सो कोर्ट ने 8 साल के बच्चे के साथ कुकर्म कर उसकी हत्या के दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दोषी मोहम्मद सैफ को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। 8 अप्रैल को बच्चे को दोषी सैफ ने घर के बाहर से अगवा किया। उसके साथ कुकर्म किया। फिर स्प्रिंग से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को नाले में फेंक दिया। ऊपर से रजाई डाल दी।

पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर सैफ को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसकी निशानदेही पर अगले दिन यानी 9 अप्रैल को पुलिस ने बच्चे का शव बरामद कर लिया। सैफ मूल रूप से केडीए कॉलोनी, थाना जाजमऊ, कानपुर का रहने वाला है। मथुरा के औरंगाबाद में रहता है। वह बच्चे की ताऊ की दुकान में काम करता था।

मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राम किशोर यादव की अदालत ने आरोप पत्र दाखिल होने के 15 वर्किंग-डे में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसकी 80% राशि पीड़ित परिवार को देने होंगे।

15 वर्किंग-डे, 14 गवाहों की पेशी
स्पेशल डीजीसी अलका उपमन्यु ने बताया कि इस मामले की चार्जशीट कोर्ट में 28 अप्रैल 2023 को दाखिल हुई थी। आरोपी सैफ पर 2 मई 2023 को कोर्ट में चार्ज लगाया गया। इसमें कुल 14 गवाह थे। 8 मई को पहली गवाही कराई गई। 18 मई को सभी गवाही हो गई।

22 मई को फाइनल बहस हुई। कोर्ट ने 26 मई को आरोपी सैफ को सभी धाराओं में दोष सिद्ध कर दिया। इसके बाद 29 यानी सोमवार को फांसी की सजा सुनाई गई। अगर वर्किंग डे को जोड़ा जाए तो चार्जशीट दाखिल होने के बाद 15 दिन में आरोप सिद्ध हुआ। वादी की तरफ से इस केस की पैरवी बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव एडवोकेट साहब सिंह देशवार ने की थी।