(www.arya-tv.com) श्रमिक पंजीकरण में आए एक बार फिर बड़े परिवर्तन श्रमिक विभाग में पंजीकरण मुफ्त कर दिया गया है सरकार द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि श्रमिकोंके लिए सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका लाभ सभी श्रमिकों तक पहुंच सके।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिक पंजीकरण आरंभ किया है। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से श्रमिक पंजीकरण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए आप की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होना जरूरी है। श्रमिकों को आसानी से आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकेगी। यह आर्थिक सहायता मजदूरों के बैंक खाते में पहुंचाई जाएगी।
एक बार जब आप श्रम विभाग में पंजीकृत हो जाते हैं तो आप कुछ योजनाओं के लिए पात्र हैं जो मजदूरों के लिए उपलब्ध हैं और नीचे हमने कुछ योजनाओं को सूचीबद्ध किया है।
श्रम विभाग के तहत कौन पंजीकरण करा सकता है
1. निर्माण मजदूर
2. पेंटर
3. मकान बनाने वाला (मिस्त्री)
4. रॉड निर्माण कार्यकर्ता
5. प्लम्बर
6. बिजली मिस्त्री
7. और अन्य कार्यकर्ता
श्रमिक कार्ड बनाने के लिए क्या दस्तावेज चाहिए
आधार कार्ड, बैंक पास बुक, पासपोर्ट साईज फोटो, श्रमिक प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
श्रमिक कार्ड उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो प्रतिदिन मजदूरी करते है, जैसे की राजमिस्त्री, कारपेंटर, लोहार, पेंटर, लेबर या फिर किसी भी तरह का मजदूरी करता हो।
Roshni yadav