जूही चावला ने 5G के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट से ख़ारिज हो चुके केस में याचिका वापस ली

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(www.arya-tv.com)बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से 5जी वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी के खिलाफ अपने मुकदमे को खारिज करने के संबंध में अपनी याचिका वापस ले ली। जिसमें मांग की गई थी कि 5G रोल आउट के खिलाफ उनके मुकदमे को “खारिज” करने के बजाय “अस्वीकार” घोषित किया जाए।

जस्टिस जयंत नाथ ने चावला के वकील दीपक खोसला के बयान के बाद याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। अदालत ने कहा- चावला के वकील अपीलीय अदालत के समक्ष उपाय का लाभ उठाने की स्वतंत्रता के साथ आवेदन वापस लेना चाहते हैं। आवेदन वापस लिए जाने के कारण खारिज किया जाता है।

यह था याचिका वापसी के लिए तर्क
जूही के वकील ने तर्क दिया कि वाद, जो याचिका कभी भी मुकदमे के स्तर तक नहीं जाता, केवल सिविल प्रक्रिया संहिता के संदर्भ में अस्वीकार या वापस किया जा सकता है लेकिन खारिज नहीं किया जा सकता है। अदालत ने जूही पर 20 लाख रुपये फाइन जमा करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया था। चावला ने कोर्ट फीस वापसी का आवेदन भी वापस ले लिया।

यह था पूरा मामला
जून में जस्टिस जे आर मीधा की बेंच ने चावला और दो अन्य याचिकाकर्ताओं के 5G रोल आउट के खिलाफ मुकदमे को दोषपूर्ण, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग और पब्लिसिटी के लिए दायर की गई याचिका बताया था। और 20 लाख रुपये की जुर्माने के साथ खारिज कर दिया था।