गैंगस्टर अजय यादव को 9 साल का कठोर कारावास: फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई सजा

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(www.arya-tv.com) वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) में बुधवार को गैंगस्टर अजय यादव के केस में सुनवाई हुई। गैंगस्टर के आरोपी को साक्ष्य, गवाह और पुलिस चार्जशीट के आधार पर अपराध में संलिप्त पाया। उसके गैंग के सदस्यों के नाम भी सामने आए। इसके बाद जज अवधेश कुमार की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में चांदपुर, मंडुवाडीह निवासी अभियुक्त अजय यादव को नौ वर्ष सात माह के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।

पवन जायसवाल ने कोर्ट में दलील पेश की

विशेष लोक अभियोजक चंद्रबली पाल और एडीजीसी राजीव सिन्हा के साथ पवन जायसवाल ने कोर्ट में दलील पेश की। बताया कि सिगरा थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष शिवानंद मिश्रा ने 13 जनवरी 2014 को सिगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि चांदपुर, मंडुवाडीह निवासी अजय यादव का एक संगठित गिरोह है। उसके गिरोह में ढकेहना, रोहनिया निवासी नखड़ू उर्फ अरुण चौहान, चेतगंज निवासी अमित सिंह उर्फ सोनू व धीरज पाल, कैंट निवासी शनि सोनकर उर्फ छब्बू, तेलियाबाग निवासी विशाल और मिर्जापुर के रसौली का अंकुर सिंह पटेल शामिल है।

गिरोह का सरगना है अजय यादव 

गिरोह का सरगना अजय यादव है। यह सभी लोग अपने और गिरोह के सदस्यों के आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए हत्या, लूट, हत्या का प्रयास, डकैती समेत अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। इन लोगों के खिलाफ अलग-अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। इस मामले में डीएम के आदेश पर अभियुक्त अजय यादव के खिलाफ सिगरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत ने विचारण के बाद अजय यादव को दोषी पाया और नौ साल सात महीने की सजा सुनाई।