(www.arya-tv.com) पीपीएफ (PPF), सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम (SCSS) और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए जरूरी खबर है। उन्हें 30 सितंबर, 2023 तक पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर अपना आधार जमा कराना होगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनका निवेश फ्रीज हो जाएगा। आधार देने के बाद ही निवेश अनफ्रीज होगा।
फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पीपीएफ, एनएससी और दूसरी सेविंग्स प्लान्स के लिए आधार और पैन अनिवार्य बना दिया है। मौजूदा इन्वेस्टर्स के लिए आधार अनिवार्य बनाया गया है। मिनिस्ट्री ने इस बारे में 31 मार्च, 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके मुताबिक अगर किसी का अकाउंट चल रहा है और उसने अकाउंट्स ऑफिस में आधार नंबर जमा नहीं कराया है तो उसे छह महीने के भीतर ऐसा करना होगा। छह महीने की अवधि 30 सितंबर, 2023 को खत्म हो रही है।
अगर आपने 30 सितंबर तक अकाउंट्स ऑफिस में आधार जमा नहीं कराया तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। अगर आपका पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट फ्रीज हो गया तो क्या हो सकता है…
- -आपका जो भी ब्याज बनता है उसे आपके बैंक अकाउंट में नहीं डाला जाएगा।
- -आप पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स में पैसा जमा नहीं कर पाएंगे।
- -इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में मैच्योरिटी की अमाउंट नहीं डाली जाएगी।
क्या है स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स
स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स को डाकघर योजना भी कहते हैं। इनमें पैसा निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका पैसा सुरक्षित रहता है और साथ ही अच्छा ब्याज भी मिलता है। कुछ स्कीम में तो सेक्शन 80सी के तहत टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है। पोस्ट ऑफिस में नौ बचत योजनाएं शामिल हैं। इनमें सेविंग अकाउंट्स, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, टाइम डिपॉजिट अकाउंट, मंथली इनकम स्कीम अकाउंट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि शामिल हैं।