हाईकोर्ट ने दी यूपी पुलिस को चेतावनी, गैरकानूनी काम के लिए छुट नहीं

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(www.arya-tv.com) दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को ​कड़ी चेतावनी दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि यूपी पुलिस को दिल्ली में गैरकानूनी काम करने की छूट नहीं है, यह सहन नहीं किया जाएगा। बता दें, 21 साल की लड़की से रजामंदी से शादी करने युवक के पिता व भाई को दिल्ली से गिरफ्तार करने और ​करीब दो महीने से कैद में रखा। जिस को लेकर हाईकोर्ट ने नराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के समय दिल्ली पुलिस को सूचित करना चाहिए था लेकिन नहीं किया।

एसएचओ ने दी सफाई
कोर्ट की सुनवाई में मौजूद यूपी के शामली थाने के एसएचओ ने सफाई दी। कहा कि पुलिस को नहीं पता था लड़की बालिग है। लड़की की मां ने बेटी के अपहरण की रिपोर्ट में उम्र नहीं बताई। गिरफ्तारी शामली में ही बस स्टैंड से हुई।

वहीं, हाईकोर्ट ने उनसे शपथपत्र में बयान दाखिल करने काे कहा। कोर्ट ने कहा, यूपी पुलिस ने कानून तोड़ा। सीसीटीवी फुटेज मंगवा कर देखे जाएंगे। फुटेज व कार्रवाई में शामिल वाहनों के नंबर जांचे जाएंगे। अगर यूपी पुलिस दिल्ली में प्रवेश करती हुई मिली, तो कार्रवाई होगी। गिरफ्तारी में क्या प्रक्रिया अपनाई, इसकी विभागीय जांच होगी।

यूपी पुलिस आंख-दिमाग बंद करके काम करती है, तो कुछ नहीं हो सकता
हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर में साफ लिखा है, लड़की 21 साल की है। फिर भी उससे बात किए बिना, लड़के के पिता व भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूपी पुलिस आंख-दिमाग बंद करके काम करती है, तो कुछ नहीं हो सकता। एसएचओ और जांच अधिकारी (आईओ) पढ़ ही नहीं सकते, तो फिर क्या समाधान निकालें?