यूपी में सार्वजनिक जगहों पर नहीं स्थापित होगी गणेश प्रतिमा, मोहर्रम पर नहीं निकलेगा जुलूस

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  • कोरोनावायरस संक्रमण के मद्देनजर यूपी सरकार ने गाइडलाइन जारी की
  • निजी तौर पर आयोजित होने वाले समारोह में भी 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे

(www.arya-tv.com)उत्तर प्रदेश में कोरोनावायरस के अब तक 1,54,418 केस सामने आ चुके हैं। जबकि 2449 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को मोहर्रम व गणेश महोत्सव को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई।

गणेश महोत्सव के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर पंडाल नहीं सजेंगे। वहीं, मोहर्रम पर जुलूस या ताजिया निकालने पर भी पाबंदी है। सरकार ने प्रशासन को कृष्ण जन्माष्टमी की तरह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखने के निर्देश दिए।

देश में 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। हर साल इस खास मौके पर हिंदू धर्मावलंबी गणेश पंडाल सजाते थे और विसर्जन यात्रा निकाली जाती थी। वहीं, 30 अगस्त से शुरू हो रहे मोहर्रम पर भी जुलूस निकालने की परंपरा है।

अफसरों को मिले ये निर्देश

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की तरह आगामी पर्व गणेश चतुर्थी के अवसर पर कहीं भी पूजा पंडाल में कोई भी मूर्ति स्थापित न की जाए और न ही कहीं शोभायात्रा की अनुमति दी जाए। इसी तरह मुहर्रम के अवसर पर किसी प्रकार के जुलूस व ताजिया की अनुमति न दी जाए। प्रशासन और पुलिस के अधिकारी पीस कमेटी की बैठकें करें और व्यवस्था बनाए रखने के लिए धर्म गुरुओं से भी पूरा सहयोग लें। इसके अलावा संवेदनशील और कंटेनमेंट जोन में अतिरिक्त पुलिसबल की तैनाती करके सघन चेकिंग कराई जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी धार्मिक स्थल पर भीड़ एकत्रित न होने पाए। खासकर सोशल मीडिया की कड़ी मानीटरिंग हो और माहौल बिगाड़ने की साजिश करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

सभी जिलों में लागू होंगी व्यवस्था

गृह विभाग के निर्देशों के बाद सभी जिलों के डीएम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि आने वाले त्योहारों पर सभी अपने-अपने घरों में पूजा-उपासना करें, सार्वजनिक स्थानों पर कोई आयोजन नहीं होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि धार्मिक स्थलों पर कोरोना के संक्रमण के बचाव के लिए जरूरी है कि एक समय में पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठा न हों। इस दौरान फेस कवर और फिजिकल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन हो। स्वतंत्रता दिवस पर भी राज्य शासन द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुरूप कार्यक्रम हुए हैं। निजी तौर पर आयोजित होने वाले समारोहों में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे।