BJP विधायक को रेप में 25 साल की जेल की पूरी कहानीः जज के सामने फूट-फूटकर रो पड़ी थी लड़की, बता दिया था सबकुछ

# ## National

(www.arya-tv.com) यूपी के सोनभद्र की MP-MLA अदालत ने शुक्रवार को दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को रेप केस में 25 साल की सजा सुनाई। अदालत ने 12 दिसंबर को गोंड को नाबालिग लड़की से नौ साल पहले रेप करने का दोषी करार दिया था। इस सजा के बाद उन्हें यूपी विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाना तय है।

दरअसल, जनप्रतिनिधित्व कानून के हिसाब से किसी भी जनप्रतिनिधि को दो या उससे अधिक साल की कैद होने पर ‘दोषसिद्धि’ की तारीख से सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य माना जाएगा। सजा पूरी होने के बाद अगले छह साल के लिए वह सदन की सदस्यता के लिए योग्य नहीं होगा।

यह घटना चार नवंबर 2014 की है। घटना के समय विधायक की पत्नी ग्राम प्रधान थीं। पीड़ित लड़की के भाई की तहरीर पर म्योरपुर थाना की पुलिस ने रामदुलार गोंड के खिलाफ मामला दर्ज किया था। गोंड उस समय विधायक नहीं थे। मामले की सुनवाई पॉक्सो अदालत में चल रही थी।

गोंड के विधायक बनने के बाद मामले की सुनवाई एमपी/एमएलए अदालत में ट्रांसफर कर दी गई। अदालत में जब विधायक गोंड को सजा सुनाई गई तो उनकी गर्दन झुकी हुई थी और वह उदास थे। दूसरी तरफ पीड़िता के भाई ने अदालत के फैसले पर संतोष जताते हुए कहा कि लंबे संघर्ष और उतार-चढ़ाव के बाद आखिरकार उन्हें इंसाफ मिला।

पीड़िता बोली, न्याय की जीत हुई

एफआईआर के मुताबिक गोंड ने किशोरी को धमका कर एक साल तक उसके साथ दुष्‍कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई थी। पीड़िता की आठ साल की बेटी है। मजिस्‍ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान में पीड़िता ने रोते-रोते आपबीती सुनाई थी। पीड़िता के बयान के आधार पर कोर्ट ने गोंड को सजा सुनाई है। पीड़िता और उसके भाई ने फैसले पर खुशी जताते हुए इसे न्याय की जीत बताया है।

विधायकी गंवाने वाले चौथे विधायक होंगे

रामदुलार सजा होने पर विधायकी गंवाने वाले मौजूदा विधानसभा के चौथे विधायक होंगे। इससे पहले रामपुर से सपा विधायक और पूर्व मंत्री मो. आजम खान, उनके बेटे और स्वार से विधायक अब्दु्ल्लाह आजम और मुजफ्फरनगर के खतौली से विधायक विक्रम सैनी को भी दो साल या उससे ज्यादा सजा होने पर विधायकी गंवानी पड़ी थी।

दुद्धी सीट पर भाजपा को पहली बार 2022 में जीत मिली थी। ऐसे में विधायक को सुनाई गई सजा को भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पहले वर्ष 2017 में भाजपा और अपना दल-एस गठबंधन से इस सीट से जीते हरिराम चेरो को भी आर्म्‍स एक्‍ट में तीन साल की सजा हो चुकी है।