शहरों में अवैध बस-स्टैंड व पार्किंग संचालकों पर होगी कार्रवाई

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(www.arya-tv.com)यूपी में शहरी क्षेत्रों में चल रहे अवैध बस-स्टैंड और पार्किंग स्थल से जाम के साथ ही आम लोगों की जेब पर भी चूना लग रहा है। इस तरह के संचालित हो रहे अवै स्टैंड के खिलाफ डीजीपी मुकुल गोयल ने एक सप्ताह का अभियान चलाने का आदेश जिले के पुलिस कप्तानों को दिया है। उन्होंने कहा है कि शहर के भीड़भाड़ वाले स्थानों के पास अवैध रूप से बने बस स्टैंड को तुरंत बंद कराया जाए और संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ अपर मुख्य सचिव नगर विकास डा. रजनीश दुबे ने सड़क किनारे चलने वाली अवैध पार्किंग को बंद करने के आदेश दिए हैं। डीजीपी मुकुल गोयल ने सभी जिले के कप्तान व पुलिस कमिश्नर को निर्देश जारी किए हैं कि निजी वाहन चालकों समेत रोडवेज, ट्रांसपोर्ट यूनियन व अन्य विभागों के चालकों को बसों व बड़े वाहनों को निर्धारित स्थानों पर ही रोकने और यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी जाए। इसके लिए नगर निगम, आरटीओ और परिवहन विभाग से भी मदद ली जाए। इसके बाद भी यातायात नियमों का पालन न करने पर उनके खिलाफ मोटर वेहिकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि शहर के बाहर जाने वाली बसों को निर्धारित स्टाप के अलावा अन्य स्थानों पर न रुकने दिया जाए।

अपर मुख्य सचिव नगर विकास डा. रजनीश दुबे ने एक शासनादेश जारी कर कहा कि जानकारी के मुताबिक कुछ नगरीय निकायों में सड़क के फुटपाथ पर शेड, पेयजल, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा रहित स्थलों पर पार्किंग शुल्क की वसूली हो रही है। वहीं कई जगह अवैध पार्किंग के ठेके चल रहे हैं। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा है कि नगरीय निकायों में अवैध रूप से संचालित पार्किंग को बंद कराए जाएं। मूलभूत सुविधा के सड़क के फुटपाथ पर चल रहे पार्किंग ठेके निरस्त करें। साथ ही निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक वैध पार्किंग स्थल पर पार्किंग दरों की सूची, नगर निगम के उत्तरदायी अधिकारियों के नाम, पदनाम व मोबाइल नंबर का बोर्ड जरूर लगाया जाए। उनके शासनादेश में यह भी कहा गया है कि अवैध पार्किंग न चलने संबंधी स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र भी नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारी शासन व निदेशक स्थानीय निकाय को देंगे। इसके बाद अवैध पार्किंग चलने की सूचना मिलने पर संबंधित नगर आयुक्त व अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।