CBI को दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिस:कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत देने पर मांगा जबाव

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(www.arya-tv.com) दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव जिले के पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई से जबाव मांगा है। कुलदीप सेंगर ने कोर्ट से अपनी बेटी की शादी के लिए दो महीने की अंतरिम जमानत देने की अपील की थी। ये शादी अगले साल आठ फरवरी को होनी है। कुलदीप सेंगर को उन्नाव रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। ये मामला साल 2017 का है। उन पर एक नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप का आरोप था।

अब तक हुई जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें

याचिका कर्ता ने कोर्ट को बताया कि शादी की रस्में जनवरी से शुरू हो जाएंगी। न्यायाधीश मुक्ता गुप्ता की अध्यक्षता में हाई कोर्ट की डिविज़न बेंच ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने एजेंसी को कुलदीप सेंगर के बताए तथ्यों की जांच करने और स्टेटस रिपोर्ट अगली सुनवाई तक दायर करने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई अगले महीने 16 जनवरी को होगी।

दिल्ली कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दिसंबर 2019 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सीबीआई कोर्ट ने भी उन पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार उन्नाव रेप पीड़िता का अपहरण किया गया था और फिर रेप के बाद 60 हज़ार रुपए में बेच दिया गया था।

उन्नाव में 4 बार के विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर पर 2017 में उन्नाव में रेप का आरोप लगा था। इसको लेकर कोर्ट ने धारा 376 और पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत दोषी ठहराया था।

सबूत ना होने पर बरी

सेंगर के खिलाफ सबूत ना मिलने के कारण दिल्ली की अदालत ने उन्हें सड़क हादसे के मामले से बरी कर दिया है। फैसले में कोर्ट ने कहा कि आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य पांच आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया में ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं, जिससे मुकदमा आगे बढ़ाया जा सके। वहीं अदालत ने चार आरोपियों ट्रक के चालक आशीष कुमार पाल के अलावा विनोद मिश्रा, हरिपाल सिंह और नवीन सिंह के खिलाफ आरोप तय किए है।

रेप मामले में उम्र कैद

बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर अभी न्यायिक हिरासत में हैं। निचली अदालत ने उन्नाव पीड़िता के साथ बलात्कार के मामले में कुलदीप सिंह सिंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में भी सेंगर को 10 साल की सजा हुई है।

4 बार के विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर पर 2017 में उन्नाव में रेप का आरोप लगा था। इसको लेकर कोर्ट ने धारा 376 और पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत दोषी ठहराया था। सेंगर पर रेप के साथ-साथ पीड़िता के और उसके परिवार के तीन लोगों की हत्या कराने का आरोप लगा था। बता दें कि जिस वक्त सेंगर पर रेप का आरोप लगा था, उस समय सेंगर भाजपा में थे। हालांकि इस गंभीर आरोप के बाद शीर्ष नेतृत्व ने सेंगर को पार्टी से निष्कासित कर दिया।