दिल्ली के 700 बाजार रहेंगे बंद, CTI की अपील- ‘दुकान खोलने पर…’

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लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में 25 मई को राजधानी दिल्ली के सातों लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है. इसे लेकर व्यापारियों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने व्यापारियों और सभी मार्केट एसोसिएशन्स से अपील की है कि वे मतदान के दिन 25 मई को अपनी दुकानें बंद रखें. सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने बताया कि 25 मई को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली के सभी 700 बाजार बंद रहेंगे. साथ ही इंडस्ट्रियल एरिया में भी छुट्टी होगी.

बृजेश गोयल ने कहा कि कभी कभी कुछ रिटेल सेक्टर के दुकानदार वोट डालने के बाद शाम को दुकान खोल लेते हैं, यदि किन्हीं कारणों से दुकान खोलनी भी पड़ें, तो कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दें.

सीटीआई का कारोबारियों को संदेश 

सीटीआई की ओर से सभी व्यापारियों को संदेश दिया गया है. सीटीआई ने कहा कि किसी कर्मचारी या स्टाफ की सैलरी न काटी जाए. उन्होंने कहा कि, चुनाव आयोग और लेबर डिपार्टमेंट ने भी इलेक्शन में वोट डालने के लिए कर्मचारियों और स्टाफ को सवैतनिक अवकाश देने का निर्देश दिया है. इस संदर्भ में दिल्ली के मार्केट एसोसिएशन्स के पदाधिकारियों से भी चर्चा हुई है.

सीटीआई के मुताबिक, अगर कोई दुकानदार मतदान के बाद अपनी दुकान खोलते हैं तो वे अपने स्टाफ या लेबर पर दुकान पर आने के लिए दबाव नहीं दे सकते हैं. वहीं, इमरजेंसी सर्विस से जुड़े कर्मचारियों से अपील की गई है कि वो भी मतदान करके ही काम पर जाएं. बृजेश गोयल ने बताया कि दिल्ली सरकार पहले ही दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, रिसॉर्ट, व्यापार और औद्योगिक इकाइयों समेत व्यवसासिक प्रतिष्ठानों को निर्देश दे चुकी है कि वे अपने कर्मचारियों को छुट्टी दें और पैसे न काटें.

मतदान के बाद काम

दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने आदेश भी जारी किया है, जिसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135बी प्रावधान के अनुसार किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति को लोकसभा या विधानसभा चुनाव में मतदान का हक है. उसे मतदान के दिन छुट्टी दी जाएगी. हालांकि, आदेश में यह भी कहा है कि ऐसे किसी मतदाता कर्मचारी पर धारा 135बी लागू नहीं है, जिसकी अनुपस्थिति से संबंधित कार्य को खतरा या उसमें भारी नुकसान होता हो.