अयोध्या में हत्या के एक मामले में कोर्ट ने सुनाई 14 वर्ष के कारावास और पांच हजार जुर्माना की सजा

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(www.arya-tv.com)  अयोध्या में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत ने एक आरोपी को 14 वर्ष के कारावास और पांच हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। मामला मवई थाना क्षेत्र का है। आरोपी पर दहेज हत्या का मामला चल रहा है।

मवई थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में एक विवाहिता की दहेज की मांग को लेकर पिटाई कर हत्या कर दी गई थी। प्रकरण में भादवि की धारा 498 ए, 304 बी, 323 और 3/4 डीपी एक्ट के तहत नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। आरोपियों की गिरफ्तारी कर चालान किया था। मामले में वाद संख्या 36/22 के तहत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत विचारण कर रही थी।

14 वर्ष के कारावास तथा पांच हजार रुपया जुर्माना की सजा

गुरुवार को अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद एक आरोपी राम नेवल चौहान को दोषी करार दिया और अधिकतम 14 वर्ष के कारावास तथा पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोष सिद्ध राम नेवल चौहान पहले से ही मंडल कारागार में निरुद्ध हैं। पुलिस कार्यालय की ओर से बताया गया कि महिला सम्बन्धी इस अपराध में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी पैरोकार आरक्षी संजय कुमार तथा लोक अभियोजक रमेश तिवारी व सुधाकर मिश्र ने की।